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चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राजपाल यादव को मोहलत, अभिनेता ने अदालत में बयां किया 16 साल का दर्दमनोरंजन
7 अक्तू॰ 2026, 3:24 pm (3 घंटे पहले)· 2

चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राजपाल यादव को मोहलत, अभिनेता ने अदालत में बयां किया 16 साल का दर्द

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तीन सदस्यीय बेंच ने चेक बाउंस विवाद में अभिनेता राजपाल यादव को बकाया रकम चुकाने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। सुनवाई के दौरान अभिनेता ने 250 करोड़ रुपये के कारोबारी नुकसान और अपने लंबे कानूनी संघर्ष का ब्योरा दिया।

फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के लंबे समय से चले आ रहे चेक बाउंस विवाद में देश की शीर्ष अदालत से उन्हें फौरी राहत मिली है। 7 अक्टूबर को हुई विशेष सुनवाई के दौरान तीन जजों की पीठ ने अभिनेता को बकाया रकम का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त दिनों की मोहलत प्रदान की। अदालत कक्ष में मौजूद अभिनेता ने हाथ जोड़कर न्यायपीठ के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई और विस्तार से बताया कि कैसे एक पुराने वित्तीय विवाद ने उनके करियर, साख और निजी पूंजी को भारी नुकसान पहुंचाया।

शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई

इस कानूनी मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की संयुक्त बेंच ने की। पूरे सत्र के दौरान अभिनेता राजपाल यादव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे और बेहद विनम्र भाव से न्यायमूर्तियों के सामने अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद अभिनेता को बकाए के निपटारे के लिए कुछ और समय देने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने सहज टिप्पणी करते हुए अभिनेता को सलाह दी कि वे अपने अभिनय कौशल पर ध्यान केंद्रित करें और बेहतरीन फिल्में बनाकर दर्शकों का मनोरंजन करते रहें।

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फिल्म के विवाद से भारी वित्तीय नुकसान का दावा

अदालत के सामने अपनी पहली दलील रखते हुए अभिनेता ने अपने भारी आर्थिक नुकसान का ब्योरा पेश किया। उन्होंने बताया कि अपनी फिल्म अता पता लापता के कानूनी पचड़े में फंसने के कारण पिछले 13 वर्षों में उन्हें लगभग 200 से 250 करोड़ रुपये के संभावित कारोबार और ब्रांडिंग का नुकसान झेलना पड़ा है। राजपाल यादव ने स्पष्ट किया कि 5 करोड़ रुपये के मूल विवाद के चलते उनकी 17 करोड़ रुपये की अपनी जमा पूंजी डूब गई। उन्होंने अदालत को बताया कि इस कानूनी घेराबंदी के कारण साल 2013 के बाद से उन्हें सामान्य रूप से आजीविका कमाने का अवसर तक नहीं मिल सका।

वेनिस के सौदागर से की अपने हालात की तुलना

अपनी स्थिति को बयां करते हुए अभिनेता ने क्लासिक कहानी 'वेनिस का सौदागर' का संदर्भ दिया। उन्होंने पीठ से कहा कि उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव हुआ है जहां एक छोटे कर्ज के बदले उनका सब कुछ छीनने का प्रयास किया गया। अभिनेता ने भावुक होकर कहा कि अदालत उन्हें जहां चाहे भेज सकती है, वे हर कानूनी आदेश का सामना करने को तैयार हैं। उन्होंने पीठ के सामने दोहराया कि 5 करोड़ के शुरुआती लेनदेन ने उनके 17 करोड़ रुपये को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और वे लगातार वित्तीय अवरोधों का सामना करते रहे।

1200 सिनेमाघरों में अटक गई थी रिलीज

तीसरी प्रमुख दलील में राजपाल यादव ने अपनी उस परियोजना की विफलता का जिक्र किया जिसके बाद यह पूरा संकट गहराया। उन्होंने बताया कि साल 2013 के दौरान उनके खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं और योजनाबद्ध तरीके से उनकी फिल्म अता पता लापता के प्रदर्शन पर अदालती रोक लगवा दी गई। यह फिल्म देश भर के 1200 थिएटर्स में प्रदर्शित होने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन कानूनी रुकावटों के कारण यह एक भी सिनेमाघर के पर्दे तक नहीं पहुंच सकी, जिससे पूरा निवेश फंस गया।

समझौते की शर्तें और कथित धमकियां

अभिनेता ने उस वित्तीय समझौते का ब्योरा भी अदालत के सामने रखा जो शिकायतकर्ता के साथ तय हुआ था। उनके मुताबिक शुरुआती सहमति के तहत 5 करोड़ रुपये के बदले शिकायतकर्ता को 8 करोड़ रुपये लौटाए जाने थे, जबकि परियोजना से होने वाली बाकी आय अभिनेता के पास रहनी थी। अभिनेता ने आरोप लगाया कि साल 2012 में शिकायतकर्ता ने भारी आर्थिक संपन्नता का हवाला देते हुए कहा था कि वह 1000 से 1500 करोड़ रुपये की हैसियत रखता है और उसके लिए 5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। राजपाल यादव ने दावा किया कि उसी दौरान शिकायतकर्ता ने उन्हें अदालत में घसीटकर रगड़ने की बात कही थी, जिसके बाद यह विवाद सुलझने के बजाय और उलझता चला गया। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ के मामले ने आखिरकार उनके कुल 22 करोड़ रुपये डुबो दिए और 16 वर्षों में 250 करोड़ रुपये मूल्य की ब्रांडिंग को नुकसान पहुंचाया।

संघर्ष पर अगली फिल्म बनाने का दिया भरोसा

सुनवाई के अंतिम चरण में अदालत का माहौल हल्का करने के लिए चीफ जस्टिस ने अभिनेता से कहा कि उन्हें अच्छी फिल्मों के जरिए जनता का मनोरंजन जारी रखना चाहिए। इस पर राजपाल यादव ने पीठ को आश्वस्त किया कि वे जीवन भर अभिनय करते रहेंगे। उन्होंने घोषणा की कि वे 2010 से 2026 तक के अपने 16 वर्षों के इस कानूनी संघर्ष पर एक फिल्म बनाएंगे, जिसका शीर्षक '16 सावन झेलकर' होगा। इसके बाद अभिनेता ने तीनों न्यायमूर्तियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अदालती कार्यवाही संपन्न हुई।

सवाल-जवाब

सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव को क्या राहत मिली?
तीन जजों की पीठ ने चेक बाउंस विवाद में अभिनेता को बकाया रकम जमा करने के लिए अतिरिक्त दिनों की मोहलत दी है।
इस मामले की सुनवाई किस बेंच ने की?
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की।
राजपाल यादव ने कुल कितने वित्तीय नुकसान का दावा किया?
अभिनेता ने बताया कि 5 करोड़ के विवाद के कारण उनके 17 से 22 करोड़ रुपये डूबे और 16 साल में 250 करोड़ रुपये का ब्रांडिंग नुकसान हुआ।
विवाद किस फिल्म से जुड़ा हुआ था?
यह विवाद उनकी फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा था, जिसकी 1200 थिएटर्स में रिलीज पर रोक लगा दी गई थी।
चीफ जस्टिस ने अभिनेता को क्या सलाह दी?
चीफ जस्टिस ने राजपाल यादव से कहा कि वे अच्छी फिल्में बनाकर जनता का मनोरंजन करते रहें।
राजपाल यादव अपने संघर्ष पर कौन सी फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं?
अभिनेता ने 2010 से 2026 तक के अपने संघर्ष पर '16 सावन झेलकर' नाम से फिल्म बनाने की घोषणा की है।
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