जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार और आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़ी सात करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी और अवैध संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। यह सख्त कानूनी कार्रवाई एनडीपीएस और यूएपीए अधिनियमों के तहत अंजाम दी गई है, जिसका मकसद इस अवैध नेटवर्क के वित्तीय तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करना है।
विभिन्न इलाकों में पुलिस की कार्रवाई
श्रीनगर के अलग-अलग थानों की टीमों ने वित्तीय जांच के आधार पर यह सख्त कदम उठाया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान के तहत कुल 7.11 करोड़ रुपये मूल्य की चार बड़ी अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। जकूरा पुलिस थाने की सीमा में आने वाली बिलाल कॉलोनी में एक आवासीय मकान और उससे सटी जमीन को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अटैच किया गया है। यह संपत्ति ओवैस अहमद राथर के नाम पर है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इस अचल संपत्ति को पूरी तरह से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से कमाए गए काले धन के जरिए खड़ा किया गया था। इस जब्ती के बाद अब सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इस प्रॉपर्टी की किसी भी प्रकार की बिक्री, लीज या हस्तांतरण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
अन्य संदिग्धों पर भी कसा शिकंजा
इस बड़े अभियान के दायरे में अन्य आरोपियों की संपत्तियां भी आईं। नौगाम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले वागूरा इलाके में रहने वाले शिराज़ अहमद शेख की लगभग 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया गया। इस विशाल संपत्ति में 18 मरला जमीन पर खड़ी दो मंजिला कंक्रीट की इमारत, दो व्यावसायिक दुकानें और एक राइस मिल शामिल है। सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत यह बड़ी कार्रवाई पूरी की गई।
आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले
केवल ड्रग्स तस्करी ही नहीं, बल्कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में भी सख्त कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया है। अहमद नगर पुलिस स्टेशन ने आर्म्स एक्ट और यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज एक मामले में ज़हूर अहमद मीर की संपत्ति कुर्क की। हजरतबल के दनिहामा इलाके में स्थित इस रिहायशी संपत्ति की कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपये है, जिसमें एक मंजिला मकान और 6 मरला भूमि शामिल है। इसे यूए(पी) एक्ट की धारा 25 के तहत जब्त किया गया है। इसके अलावा, शालटेंग पुलिस ने श्रीनगर के चेक मुजगुंड क्षेत्र में अमीर अहमद मीर के नाम दर्ज एक मंजिला मकान और 7 मरला जमीन को अपने कब्जे में लिया। करीब 46 लाख रुपये कीमत वाली इस प्रॉपर्टी को भी अवैध ड्रग्स के कारोबार से अर्जित आय के जरिए बनाए जाने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।


















