मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स जिले में 2-लेन तुरा बायपास परियोजना (2-lane Tura Bypass Project) के निर्माण को गति देने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अंपाती स्थित साउथ वेस्ट गारो हिल्स के उपायुक्त कार्यालय की ओर से एक नया और दूसरा सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के माध्यम से उन सभी शेष भूमि स्वामियों और अन्य इच्छुक या प्रभावित व्यक्तियों को निर्देश दिया गया है, जिनकी जमीन इस सड़क निर्माण परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, कि वे अपना मुआवजा प्राप्त करें और अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा तुरंत अधिकारियों को सौंप दें।
पहले दिए गए नोटिस, समयावधि और बैंक भुगतान का ब्योरा
जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण, मुआवजे के भुगतान और जमीन का कब्जा सौंपने से जुड़ा पहला सार्वजनिक नोटिस 11 जून 2026 को प्रकाशित किया गया था। यह सूचना प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों द शिलोंग टाइम्स और सालंतिनी जानेरा में विज्ञापित की गई थी। उस मूल नोटिस के तहत संबंधित जमीन मालिकों को जिला प्रशासन के समक्ष उपस्थित होने और आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 60 दिनों का पर्याप्त समय दिया गया था। यह निर्धारित 60 दिवसीय समयावधि 9 अगस्त 2026 को समाप्त हो चुकी है।
अंपाती उपायुक्त कार्यालय के अनुसार, निर्धारित समयसीमा के दौरान जिन भू-स्वामियों ने अपने बैंक खाते का विवरण प्रशासन को सौंप दिया था, उनके बैंक खातों में मुआवजे की राशि पहले ही जमा कराई जा चुकी है। इसके अलावा, तय अवधि के भीतर उपायुक्त कार्यालय में संपर्क करने वाले अन्य पात्र व्यक्तियों को भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से मुआवजे का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया है।
अंतिम 15 दिन का अवसर और धारा 3E(2) के तहत पुलिस कार्रवाई का अलर्ट
प्रशासन ने उन लोगों को राहत देते हुए एक अंतिम मौका दिया है जिन्होंने अभी तक अपना मुआवजा नहीं लिया है। दूसरा नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। शेष बचे भू-स्वामियों और हितधारकों से कहा गया है कि वे बिना किसी देरी के साउथ वेस्ट गारो हिल्स के उपायुक्त कार्यालय, अंपाती में संपर्क करें और प्रासंगिक अवार्ड के तहत तय अपनी मुआवजा राशि प्राप्त करके जमीन का कब्जा तुरंत हस्तांतरित करें।
इसी के साथ जिला प्रशासन ने एक बेहद सख्त कानूनी चेतावनी भी जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रभावित व्यक्ति इस अतिरिक्त 15 दिनों की मोहलत का उपयोग करने में विफल रहते हैं, तो नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 की धारा 3E(2) के प्रावधानों के तहत पुलिस सहायता से अधिग्रहित भूमि का कब्जा ले लिया जाएगा। इसलिए अधिकारियों ने सभी बचे हुए जमीन मालिकों से अपील की है कि वे समय सीमा खत्म होने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें।



















