केरल राज्य लॉटरी विभाग ने शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को कार run्या KR-771 लकी ड्रॉ के आधिकारिक परिणामों का ऐलान कर दिया है। इस ड्रॉ के आयोजन का समय दोपहर 3 बजे तय किया गया था, जिसे राजधानी तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के समीप स्थित गोरकी भवन में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इस विशेष लॉटरी में भाग्यशाली प्रथम विजेता को पूरे 1 करोड़ रुपये (1,00,00,000 रुपये) की भारी भरकम इनामी राशि दी जाएगी, जबकि अन्य प्रतिभागियों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कई अतिरिक्त पुरस्कारों की व्यवस्था भी मौजूद है।
विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित इनामी राशि
कार run्या शृंखला के तहत आयोजित इस ड्रॉ में कुल नौ मुख्य श्रेणियों के साथ-साथ एक सांत्वना पुरस्कार भी रखा गया है। टिकट धारकों के लिए इनामी संरचना इस प्रकार विभाजित की गई है
- पहला पुरस्कार: 1,00,00,000 रुपये (1 करोड़ रुपये)
- सांत्वना पुरस्कार: 5,000 रुपये
- दूसरा पुरस्कार: 30,00,000 रुपये (30 लाख रुपये)
- तीसरा पुरस्कार: 5,00,000 रुपये (5 लाख रुपये)
- चौथा पुरस्कार: 5,000 रुपये
- पांचवां पुरस्कार: 2,000 रुपये
- छठा पुरस्कार: 1,000 रुपये
- सातवां पुरस्कार: 500 रुपये
- आठवां पुरस्कार: 200 रुपये
- नौवां पुरस्कार: 100 रुपये
लॉटरी टिकट खरीदने वाले सभी लोगों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे किसी भी प्रकार के दावे की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व विभाग द्वारा जारी आधिकारिक गजट या अधिसूचना के माध्यम से अपने टिकट क्रमांक का भली-भांति मिलान अवश्य कर लें।
पुरस्कार राशि प्राप्त करने की आधिकारिक प्रक्रिया
कार run्या KR-771 लॉटरी के विजेता अपनी जीती हुई राशि का संग्रह अधिकृत लॉटरी दुकानों, चिन्हित बैंक शाखाओं अथवा सीधे केरल राज्य लॉटरी विभाग के कार्यालय से कर सकते हैं। दावे का सही माध्यम मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि जीती गई रकम कितनी है।
विभागीय नियमों के मुताबिक, 5,000 रुपये तक के छोटे पुरस्कारों का भुगतान राज्य के मान्यता प्राप्त लॉटरी एजेंटों अथवा अधिकृत विक्रय केंद्रों से सीधे नकद रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि किसी टिकट धारक का पुरस्कार 5,000 रुपये से अधिक का है, तो उसे मूल विजेता टिकट के साथ सभी अनिवार्य प्रशासनिक कागजात संबंधित सक्षम प्राधिकारी या निर्धारित बैंक के समक्ष औपचारिक रूप से जमा कराने होंगे।
दावा प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची
इनामी रकम हासिल करने के लिए दावेदारों को निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज संलग्न करने पड़ते हैं
- पूरी तरह से भरा हुआ आधिकारिक दावा प्रपत्र, जिसके साथ विजेता टिकट के दोनों पक्षों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न हो।
- विजेता के हालिया दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, जिन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित कराया गया हो।
- लागू राजस्व टिकट और विजेता के पूरे पते के साथ निर्धारित प्रारूप में तैयार की गई पुरस्कार राशि की औपचारिक रसीद।
- यदि विजेता नाबालिग है, तो उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध संरक्षकता प्रमाण पत्र।
- संयुक्त रूप से दावा किए जाने के मामले में, अनिवार्य कानूनी स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा पत्र तथा प्राधिकार पत्र।
- दावेदार के पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।
- पहचान के पुख्ता प्रमाण के तौर पर मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा राशन कार्ड की सत्यापित प्रति।
दावा दाखिल करने की तय समय सीमा और सुरक्षा निर्देश
राज्य लॉटरी नियमों के अनुसार, प्रत्येक विजेता को ड्रॉ संपन्न होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपने मूल टिकट और वैध कागजात के साथ दावा पेश करना अनिवार्य होता है। निर्धारित मियाद बीत जाने के पश्चात प्रस्तुत किए गए दावों पर विचार नहीं किया जाता है। इसलिए प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मूल टिकट को बिना किसी कट-फट या नुकसान के सुरक्षित रखें और आधिकारिक माध्यमों से पुष्टि करने के बाद ही आगे की औपचारिकताएं पूर्ण करें।



















