भीलवाड़ा में संपत्ति के लिए 72 वर्षीय कमला देवी की हत्या, शव जलाकर नदी में बहाए अवशेष; दो गिरफ्तारमिजो विरासत को सहेजने के लिए खुला मिजोरम स्टेट म्यूजियम, मंत्री सी. लालसाविवुंगा ने युवाओं से की खास अपीलAISA प्रमुख नेहा बोरा की बढ़ीं कानूनी मुश्किलें, SEM अदालत ने 20 नवंबर को दोबारा किया तलबमध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रसव के बिल चुकाने के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तारदिल्ली में वोटर सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से पूछा- पुराने मतदाताओं से फॉर्म 6 क्यों भरवाया जा रहाऋषिकेश के बाजारों में करवा चौथ की रौनक, 3डी प्रिंट से लेकर ऐपण कला वाले करवे-छलनी की भारी मांगगाड़ी की कंडक्टरी छोड़ गांव में शुरू किया बकरी पालन, उत्तराखंड के प्रेम सिंह बने मिसालहिमंत बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में जनजातीय भूमि अधिकारों की समीक्षा की, कई विकास योजनाओं की शुरुआतम्यांमार सीमा तक दौड़ेगी ट्रेन: मिजोरम में 230 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर पर सीएम लालदुहोमा ने की समीक्षा बैठकराजस्थान के खैरथल-तिजारा में साइबर ठगी की जांच के दौरान बड़ा हादसा, पुलिस की मौजूदगी में युवक ने लगाया फंदा
आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानतपश्चिम बंगाल
16 अक्तू॰ 2026, 11:33 pm (12 दिन पहले)· 0

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय भ्रष्टाचार और मेरिट स्कोर में हेरफेर के मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दे दी है। अदालत ने सुनवाई में देरी और लंबी हिरासत को आधार बनाया है।

पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को वित्तीय भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी वराले की डिवीजन बेंच द्वारा की गई, जिसमें यह फैसला शुक्रवार को सामने आया। संदीप घोष को अगस्त 2024 में कोलकाता के इसी चर्चित मेडिकल कॉलेज में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ हुए भीषण अपराध के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वित्तीय भ्रष्टाचार का यह मामला उस घटना से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी के बाद से कानूनी प्रक्रिया लगातार चल रही थी। अदालत ने धीमी गति से चल रहे ट्रायल को आधार बनाते हुए यह आदेश पारित किया है।

वित्तीय गड़बड़ी और मेरिट स्कोर में हेरफेर के गंभीर आरोप

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि उन्होंने अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों के साथ-साथ सीबीआई की पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को विस्तार से सुना है। इसके अलावा, अदालत ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का भी बारीकी से अवलोकन किया। अपीलकर्ता संदीप घोष के खिलाफ मुख्य रूप से दो बड़े पहलुओं पर आरोप तय किए गए थे। पहला आरोप उस संस्थान में बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, जिसके वे प्रमुख यानी प्रिंसिपल थे। वहीं दूसरा आरोप छात्रों के चयन और मेरिट स्कोर में हेरफेर करके अयोग्य व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचाने से जुड़ा हुआ है।

ये भी पढ़ें

लंबी हिरासत और गवाहों की धीमी रफ्तार बनी जमानत का आधार

बेंच ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि इस मामले में अपीलकर्ता दो साल से अधिक समय से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। अदालत को यह जानकारी दी गई कि इस मामले में कुल 147 गवाहों की सूची है, जिनमें से अभी तक केवल 7 गवाहों से ही औपचारिक पूछताछ पूरी हो पाई है। गवाहों की इस बेहद धीमी गति और मुकदमे के मौजूदा चरण को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि अब उन्हें और अधिक समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया जिसमें राहत देने से इनकार किया गया था और संदीप घोष की याचिका को स्वीकार कर लिया।

ट्रायल कोर्ट तय करेगा जमानत की कड़ी शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट द्वारा 23 फरवरी 2026 को पारित किए गए पुराने आदेश को पूरी तरह से खारिज किया जाता है। इसके साथ ही, अपीलकर्ता को उन सभी आवश्यक शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिन्हें स्थानीय ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अदालत के इस निर्देश के बाद अब निचली अदालत उनकी रिहायी की प्रक्रिया और अन्य कानूनी औपचारिकताओं को अंतिम रूप देगी। इस फैसले के बाद कानूनी गलियारों में एक बार फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े इन मामलों की धीमी रफ्तार पर चर्चा तेज हो गई है, जहाँ बड़ी संख्या में गवाहों के बयान दर्ज होने अभी बाकी हैं।

सवाल-जवाब

संदीप घोष कौन हैं?
संदीप घोष पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं।
संदीप घोष को किस मामले में जमानत मिली है?
उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार और मेरिट स्कोर में हेरफेर के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कौन-कौन शामिल था?
यह फैसला जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी वराले की डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया।
संदीप घोष को जमानत मिलने का मुख्य कारण क्या था?
अदालत ने जेल में दो साल से अधिक की लंबी अवधि बिताए जाने और ट्रायल की धीमी गति को जमानत का आधार बनाया।
इस मामले में कुल कितने गवाह हैं और कितनों से पूछताछ हुई है?
इस मामले में कुल 147 गवाह हैं, जिनमें से अब तक केवल 7 गवाहों से पूछताछ हो पाई है।
हाईकोर्ट का कौन सा आदेश रद्द किया गया है?
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा 23 फरवरी 2026 को पारित किए गए आदेश को रद्द कर दिया है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Sneha Kulkarni@sneha-kulkarni·12 दिन पहले

गवाहों की सुस्ती का हवाला देकर जमानत मिल तो गई, पर इतने गंभीर मामलों में लंबी कैद के बाद बाहर आना थोड़ा हैरान करता है। ट्रायल कब पूरा होगा, यह देखना बाकी है।

Arjun Mehta@arjun-mehta·12 दिन पहले

दो साल में सिर्फ सात गवाहों से पूछताछ होना देखकर मुझे अपने पुराने केस की तारीखें याद आ गईं, जहाँ कचहरी के चक्कर काटते-काटते उम्र निकल जाती है। न्याय मिलने में इतनी देर होगी तो सिस्टम से भरोसा उठना लाजिमी है।

Ravikash Gupta@ravikash·12 दिन पहले

अर्जुन भाई, आपकी बात से पूरी सहमत हूँ। पर क्या 147 में से सिर्फ 7 गवाहों के बयान होने के पीछे जानबूझकर देरी करने की कोई चाल है?

Karan Malhotra@karan-malhotra·12 दिन पहले

अगर 147 में से सिर्फ 7 गवाहों के बयान ही हुए हैं, तो क्या ट्रायल खत्म होने में सालों और लग जाते? संदीप घोष को भले ही वित्तीय मामले में जमानत मिल गई है, पर मुकदमे की इतनी सुस्त रफ्तार पर क्या कहा जाए?

Rohan Verma@rohan-verma·12 दिन पहले

करण भाई, बात तो सही है पर दो साल में सिर्फ 7 गवाह होना भी तो अजीब है। बिना ट्रायल के कब तक अंदर रखते?

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR
Chamar no WhatsApp