जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन में जेल में बंद 25 कैदी कैसे हुए चिन्हित, दिल्ली पुलिस की फेशियल रिकग्निशन तकनीक पर उठे सवालत्रिशूर में हाईवे पर खड़े ट्रक से भिड़ी कार, तमिलनाडु के आठ इंजीनियरिंग छात्रों ने तोड़ा दमरसुवा सुरंग बचाव अभियान में कीचड़ बनी सबसे बड़ी बाधा, ड्रम को नाव बनाकर अंदर पहुंचे बचावकर्मी5 सितंबर 2026 राशिफल: मिथुन में चंद्रमा-मंगल मिलकर रचेंगे लक्ष्मी योग, चमकेगी कई राशियों की किस्मतजर्मनी के पूर्वी हिस्से में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, एएफडी पार्टी सत्ता हासिल करने के बेहद करीबदेशभर में बदला मौसम का मिजाज, उत्तर से लेकर पूर्व तक भारी बारिश का दौरउत्तराखंड में मानसूनी आफत: देहरादून से नैनीताल तक भारी बारिश का अलर्ट, कई मार्ग ठप और स्कूल बंदअमेरिका में रिकॉर्ड यात्रा आंकड़ों को ट्रंप ने बताया अर्थव्यवस्था की बड़ी कामयाबीविधु विनोद चोपड़ा का संघर्ष: स्कॉलरशिप के सहारे सीखी फिल्ममेकिंग और ऑस्कर तक का तय किया सफरनीम करौली बाबा की इन छह बातों में छिपा है मन की शांति और सही राह पाने का राज
केरल वक्फ बोर्ड को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी निगरानी वाला आदेश पलटाभारत
21 जुल॰ 2026, 9:24 pm (45 दिन पहले)· 0

केरल वक्फ बोर्ड को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी निगरानी वाला आदेश पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वक्फ बोर्ड को सरकारी निगरानी में काम करने को कहा गया था, और हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केरल वक्फ बोर्ड को राज्य सरकार के संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव की निगरानी में काम करने को कहा गया था. इस फैसले से बोर्ड को बड़ी राहत मिली है.

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था

यह पूरा विवाद केरल हाईकोर्ट के उस आदेश से शुरू हुआ, जिसमें कहा गया था कि जब तक बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्य मौजूद न हों, तब तक कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता. वक्फ बोर्ड ने इस पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि इससे उसका रोजमर्रा का कामकाज प्रभावित हो रहा है.

ये भी पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने मंगलवार को केरल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई की. पीठ ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले की दोबारा और जल्द सुनवाई करे. सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के गुण-दोष पर खुद कोई फैसला नहीं दिया, बल्कि पूरा मामला अंतिम निर्णय के लिए केरल हाईकोर्ट को वापस भेज दिया.

यह मामला अहम क्यों है

राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की शर्त, वक्फ संशोधन कानून की सबसे विवादित धाराओं में से एक रही है. संसद में इस कानून का जमकर विरोध हुआ था, राज्यसभा में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इस पर सवाल उठाए थे, और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट समेत कई अदालतों में याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. केरल का यह मामला भी उसी बड़ी कानूनी लड़ाई का हिस्सा है कि राज्य सरकार और गैर-मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड के फैसलों पर कितना नियंत्रण रख सकते हैं, इसलिए इसे बोर्ड की प्रशासनिक स्वायत्तता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

आगे क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यह मामला फिर केरल हाईकोर्ट के पास पहुंच गया है, जिसे इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा गया है. जब तक हाईकोर्ट नया फैसला नहीं सुनाता, तब तक केरल वक्फ बोर्ड बड़े नीतिगत मामलों में कितनी स्वतंत्रता से फैसले ले सकेगा, यह सवाल फिलहाल खुला हुआ है.

सवाल-जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का कौन सा आदेश रद्द किया?
सुप्रीम कोर्ट ने वह आदेश रद्द किया, जिसमें केरल वक्फ बोर्ड को राज्य सरकार के संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव की निगरानी में काम करने को कहा गया था.
यह फैसला किस बेंच ने दिया?
यह फैसला प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने मंगलवार को दिया.
केरल हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड पर क्या पाबंदी लगाई थी?
हाईकोर्ट ने बोर्ड को दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनुपस्थिति में कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला लेने से रोक दिया था.
क्या सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अंतिम फैसला सुना दिया है?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले पर फैसला नहीं दिया, बल्कि इसे जल्द सुनवाई कर अंतिम निर्णय के लिए केरल हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है.
अब आगे क्या होगा?
अब केरल हाईकोर्ट को इस विवाद की जल्द सुनवाई कर अंतिम फैसला सुनाना है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता का मुद्दा कहां से आया?
यह शर्त वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी है, जिसे लेकर संसद में विरोध हुआ था और इसे अदालतों में भी चुनौती दी गई है.
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR