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विसर्जन जुलूस में डीजे और प्लाज्मा लाइट पर नासिक पुलिस सख्त, 37 मंडलों पर दर्ज हुई एफआईआरमहाराष्ट्र
28 सित॰ 2026, 9:44 am (29 दिन पहले)· 4

विसर्जन जुलूस में डीजे और प्लाज्मा लाइट पर नासिक पुलिस सख्त, 37 मंडलों पर दर्ज हुई एफआईआर

नासिक में गणेश विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियमों और हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने पर 37 गणेश मंडलों पर केस दर्ज हुआ है, पुलिस उनकी सुरक्षा राशि भी जब्त करेगी।

महाराष्ट्र के नासिक में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले आयोजकों पर कानून का शिकंजा कस गया है। विसर्जन यात्राओं में निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे और संगीत उपकरण बजाने के साथ-साथ तेज प्लाज्मा लाइट का इस्तेमाल करने वाले 37 गणेश मंडलों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी मामले दर्ज किए हैं।

ध्वनि सीमा उल्लंघन और हाईकोर्ट के निर्देश

प्रशासन की ओर से जुलूस से पहले ही ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक निश्चित सीमा से अधिक शोर करने की मनाही है। इसके बावजूद विसर्जन के दिन कई आयोजकों ने अत्यधिक तेज साउंड सिस्टम, डीजे और प्रतिबंधित रोशनी का सहारा लिया, जिससे आम जनता को परेशानी हुई।

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सुरक्षा राशि जब्त करने की तैयारी

कानूनी प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही पुलिस प्रशासन इन आयोजकों पर आर्थिक दंड की कार्रवाई भी कर रहा है। विसर्जन अनुमति के समय मंडलों द्वारा जमा कराई गई सुरक्षा राशि को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में सार्वजनिक उत्सवों में अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी है।

सवाल-जवाब

नासिक पुलिस ने कितने गणेश मंडलों पर केस दर्ज किया है?
नासिक पुलिस ने विसर्जन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 37 गणेश मंडलों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मंडलों के खिलाफ किस बात को लेकर कार्रवाई की गई है?
तय सीमा से अधिक आवाज में डीजे और संगीत उपकरण बजाने तथा प्लाज्मा लाइट का इस्तेमाल कर ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई हुई है।
क्या दोषी गणेश मंडलों पर कोई आर्थिक जुर्माना भी लगेगा?
हां, पुलिस प्रशासन इन दोषी मंडलों द्वारा अनुमति लेते समय जमा कराई गई डिपॉजिट रकम को जब्त करने की प्रक्रिया में है।
ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन के पास क्या कानूनी अधिकार हैं?
प्रशासन हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत अत्यधिक शोर करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने और उपकरण जब्त करने का अधिकार रखता है।
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टिप्पणियाँ 5

Priya Sharma@priya-sharma·28 दिन पहले

क्या सिर्फ सुरक्षा राशि ज़ब्त करने से वाकई ये तेज़ आवाज़ और डीजे का शोर रुक पाएगा?

Ravikash Gupta@ravikash·28 दिन पहले

गणेश विसर्जन वाले दिन डीजे की इतनी आवाज़ थी कि कान सुन्न हो गए थे, घर की खिड़कियाँ तक हिल रही थीं। नासिक पुलिस ने जो 37 मंडलों पर एफआईआर दर्ज की है और पैसे ज़ब्त कर रही है, वो बिल्कुल सही कदम है, तभी लोग मानेंगे।

Ananya Iyer@ananya-iyer·28 दिन पहले

रविकेश, आपकी बात बिल्कुल सही है! पिछले साल मैं खुद नासिक में थी और उस तेज़ आवाज़ से मेरा सिर दर्द करने लगा था।

Rohan Verma@rohan-verma·28 दिन पहले

सुरक्षा राशि जब्त करने वाला आइडिया सही है, जेब पर असर पड़ेगा तभी नियम मानेंगे।

Karan Malhotra@karan-malhotra·28 दिन पहले

रोहन भाई, एकदम सही कहा आपने। पिछले साल मेरे इलाके में भी डीजे ने कान के परदे फाड़ दिए थे, जब तक जेब पर मार न पड़े कोई नहीं सुधरता।

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