बेंगलुरु की 48वीं ऐसीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार 10 जुलाई को अभिनेता प्रकाश राज को एक कानूनी मामले में बड़ी राहत प्रदान की है। उन पर आरोप था कि उन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर चार अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड हासिल कर रखे थे। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब अदालत ने उनके प्रति सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें काफी बढ़ गई थीं।
अदालत में पेशी और जमानत की प्रक्रिया
कानूनी दबाव को देखते हुए प्रकाश राज के वकीलों ने तुरंत सक्रियता दिखाई और अदालत में उस वारंट को चुनौती देते हुए उसे वापस लेने के लिए याचिका दायर की। इसी क्रम में शुक्रवार 10 जुलाई को प्रकाश राज व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए। अपनी हाजिरी के बाद, न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ जारी किए गए पुराने वारंट को निरस्त कर दिया।
जमानत की शर्तें और कानूनी स्थिति
अदालत ने उन्हें राहत देते हुए जमानत प्रदान की, लेकिन इसके साथ एक विशेष शर्त भी जोड़ी गई। प्रकाश राज को 4,000 रुपये की नकद जमानत राशि अदालत में जमा करने का आदेश दिया गया। इस राशि को जमा करने की औपचारिकता पूरी होने के बाद ही उन्हें आधिकारिक तौर पर बेल दी गई। इस मामले को लेकर लंबे समय से चर्चाएं थीं, लेकिन अब कोर्ट की इस कार्यवाही के बाद उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल गई है।











