राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर आबकारी नियमों के तहत शराब की बिक्री पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। राज्य के कुल 309 निकायों में होने वाले इन चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। वित्त आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत मतदान से ठीक पहले और मतगणना के दिन तय समय के लिए शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। चुनाव प्रक्रिया दो चरणों में पूरी कराई जानी है, जिसके कारण ड्राई डे की समय सारणी को भी दो अलग-अलग चरणों में बांटा गया है।
दो चरणों में होंगे चुनाव और रहेगा ड्राई डे
प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान दो अलग-अलग तारीखों पर संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को तय किया गया है, जबकि दूसरे चरण के लिए मतदाता 11 सितंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग और आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी मतदान क्षेत्र में वोटिंग समाप्त होने से पहले के 48 घंटे ड्राई डे की श्रेणी में आते हैं। इस अवधि के दौरान होटल, बार, क्लब और लाइसेंसी शराब की दुकानों पर किसी भी प्रकार की शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होती है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना है।
पहले चरण के मतदान के लिए तय समय
पहले चरण के चुनावों को ध्यान में रखते हुए ड्राई डे की शुरुआत 7 सितंबर को शाम 6 बजे से हो जाएगी। यह प्रतिबंध 9 सितंबर को शाम 6 बजे तक यानी ठीक 48 घंटे की अवधि तक प्रभावी रहेगा। इस तय समय सीमा के दौरान संबंधित क्षेत्रों में शराब के ठेके पूरी तरह बंद रहेंगे। वित्त आबकारी विभाग के इन आदेशों का सीधा प्रभाव उन सभी इलाकों पर पड़ेगा जहां पहले चरण के तहत वोट डाले जाने हैं। तयशुदा समय पूरा होने के बाद ही इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां और शराब की बिक्री दोबारा शुरू हो सकेगी।
दूसरे चरण के मतदान की अवधि
निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को निर्धारित किया गया है। इसके लिए भी प्रशासन ने 48 घंटे का ड्राई डे लागू करने का प्रावधान किया है। दूसरे चरण के तहत शराब की बिक्री पर रोक 9 सितंबर को शाम 6 बजे से शुरू होगी और यह प्रतिबंध 11 सितंबर को शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। चूंकि चुनाव दो अलग-अलग चरणों में विभाजित हैं, इसलिए पहले चरण की मियाद खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में यह प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके।
मतगणना के दिन भी रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
केवल मतदान के दिन ही नहीं बल्कि चुनाव परिणामों के दिन भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। राजस्थान में सभी 309 निकायों के चुनाव संपन्न होने के बाद 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी। इस दिन भी वित्त आबकारी विभाग के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में ड्राई डे लागू रहेगा। मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने और किसी भी संभावित विवाद को टालने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस तरह से मतदान के दोनों चरणों के अलावा परिणाम के दिन भी शराब प्रेमियों को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा।
309 निकायों में चुनावी तैयारियां तेज
राज्य के कुल 309 निकायों में होने वाले इन चुनावों को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। शराब की बिक्री पर यह रोक उसी प्रशासनिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना या व्यवधान को रोका जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





















