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लखीमपुर खीरी में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी खलील के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजरउत्तर प्रदेश
9 सित॰ 2026, 6:20 pm (1 घंटे पहले)· 3

लखीमपुर खीरी में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी खलील के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी 65 वर्षीय खलील का मकान प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर बने इस अवैध ढांचे को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया गया।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत आने वाले सिंगाही थाना क्षेत्र में प्रशासनिक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी 65 वर्षीय खलील के मकान को बुलडोजर की मदद से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि और सार्वजनिक रास्ते पर अवैध रूप से पक्का निर्माण करा रखा था। सार्वजनिक संपत्ति पर किए गए इस अतिक्रमण को हटाने के लिए बुधवार की सुबह राजस्व और पुलिस विभाग का संयुक्त दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे ढांचे को जमींदोज कर दिया गया।

रविवार को हुई थी अमानवीय वारदात और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार रविवार की सुबह 65 साल का खलील अपने घर के बाहर खेल रही चार साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी सामने आते ही स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश फैल गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और रविवार की रात आरोपी खलील को एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद उसे संबंधित अदालत के समक्ष पेश किया गया जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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प्रशासनिक बेदखली आदेश और कानूनी नोटिस की पूरी समयसारणी

ज़िलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने इस कार्रवाई के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ अवैध कब्जा हटाने की कानूनी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत खलील को बेदखली और सरकारी जमीन खाली करने का औपचारिक आदेश 15 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। आदेश जारी होने के उपरांत खलील को अपना पक्ष रखने या अपील दाखिल करने का अवसर मिला था, परंतु उसने इस निर्णय के विरुद्ध कोई कानूनी अपील प्रस्तुत नहीं की।

राजस्व प्रशासन की ओर से आरोपी को बेदखली आदेश का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर कई चेतावनी पत्र और नोटिस जारी किए गए थे। इसके पश्चात भी जब उसने सार्वजनिक भूमि से अपना अतिक्रमण नहीं हटाया, तो प्रशासन ने 18 अगस्त को उसे अंतिम नोटिस तामील कराया था। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी आरोपी द्वारा कोई कदम न उठाए जाने पर राजस्व विभाग ने नियमानुसार ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूर्व में जारी अतिक्रमण रोधी आदेश के तहत की गई है और इसका आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चला बुलडोजर, पीड़ित मासूम की स्थिति में सुधार

बुधवार की सुबह जब प्रशासनिक और राजस्व विभाग की टीम सिंगाही क्षेत्र स्थित आरोपी के गांव पहुंची, तो वहां किसी भी अप्रिय स्थिति या विरोध की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मौके पर पहुंची टीम ने ग्राम पंचायत की जमीन पर बने अवैध ढांचे की स्थल जांच कर पुष्टि की और तत्पश्चात बुलडोजर चलाकर पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया। संपूर्ण कार्रवाई के दौरान शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बनी रही।

दूसरी ओर वारदात में गंभीर रूप से घायल हुई चार वर्षीय मासूम बच्ची के संबंध में राहत भरी खबर आई है। घटना के तुरंत बाद बालिका को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के अस्पताल में रेफर किया गया था। चिकित्सकों की देखरेख में बच्ची के स्वास्थ्य में अब निरंतर सुधार दर्ज किया जा रहा है और डॉक्टरों ने उसकी शारीरिक स्थिति को पूरी तरह से ठीक और खतरे से बाहर बताया है।

सवाल-जवाब

लखीमपुर खीरी में बुलडोजर कार्रवाई किस पर और क्यों हुई?
सिंगाही क्षेत्र में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी 65 वर्षीय खलील के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। उसका मकान ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन और सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से बना था।
अवैध मकान हटाने का आदेश कब जारी किया गया था?
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत 15 जुलाई 2024 को बेदखली का आदेश जारी हुआ था और 18 अगस्त को अंतिम नोटिस भेजा गया था।
आरोपी खलील को पुलिस ने कब और कैसे गिरफ्तार किया?
आरोपी खलील को रविवार की रात पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। मेडिकल जांच के बाद उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
पीड़ित बच्ची की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति कैसी है?
गंभीर हालत में लखनऊ रेफर की गई चार साल की मासूम बच्ची के स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है और उसकी हालत पूरी तरह स्थिर बताई गई है।
क्या बुलडोजर कार्रवाई का सीधा संबंध दुष्कर्म के मामले से था?
डीएम अंजनी कुमार सिंह के अनुसार यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के पूर्व लंबित आदेश के तहत की गई, जिसे कड़ी सुरक्षा में पूरा कराया गया।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 2

Rohan Verma@rohan-verma·42 मिनट पहले

लखीमपुर खीरी की यह घटना दर्शाती है कि जिला प्रशासन सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों में राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत कितनी सख्ती से कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है। हालांकि इस विध्वंस को आरोपी की गिरफ्तारी के बाद त्वरित न्याय के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई बहुत पहले शुरू हुई भूमि बेदखली प्रक्रिया का हिस्सा थी। आगे यह देखना होगा कि इस मामले की त्वरित सुनवाई के लिए प्रशासन फास्ट-ट्रैक कोर्ट का रुख करता है या नहीं।

Karan Malhotra@karan-malhotra·42 मिनट पहले

इस मामले में कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का यह पहलू महत्वपूर्ण है कि भले ही इस विध्वंस को त्वरित कार्रवाई से जोड़ा जा रहा हो, लेकिन जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अतिक्रमण रोधी आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत जुलाई 2024 से प्रक्रियाधीन था। एक क्राइम संवाददाता के रूप में मेरा मानना है कि अब असली चुनौती यह सुनिश्चित करने में होगी कि इस जघन्य अपराध में पुलिस मजबूत और अकाट्य चार्जशीट दाखिल करे, ताकि अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिल सके और पीड़ित परिवार को न्याय की वास्तविक संतुष्टि प्राप्त हो सके।

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