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कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान जेल से बाहर, नंदीग्राम उपचुनाव में झोंकेंगे पूरी ताकतपश्चिम बंगाल
30 सित॰ 2026, 9:30 pm (1 घंटे पहले)· 0

कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान जेल से बाहर, नंदीग्राम उपचुनाव में झोंकेंगे पूरी ताकत

कलकत्ता हाई कोर्ट से 2007 के पुराने मामलों में तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान न्यायिक हिरासत से रिहा हो गए हैं। बाहर आते ही उन्होंने नंदीग्राम उपचुनाव के लिए तत्काल प्रचार में जुटने का एलान किया।

पश्चिम बंगाल की चर्चित नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान न्यायिक हिरासत से बाहर आ गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा वर्ष 2007 से जुड़े छह आपराधिक मामलों में अंतरिम राहत दिए जाने के अगले दिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। जेल की चारदीवारी से बाहर कदम रखते ही मिलन प्रधान ने स्पष्ट कर दिया कि वह बिना कोई वक्त गंवाए सीधे चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनका पूरा ध्यान केवल नंदीग्राम में मतदाताओं के बीच जाकर प्रचार करने पर केंद्रित रहेगा।

हाई कोर्ट से मिली तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत

अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मिलन प्रधान को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने उन्हें आगामी 21 अक्टूबर को हल्दिया स्थित अदालत में आत्मसमर्पण करने का स्पष्ट आदेश दिया है। जिन छह आपराधिक मामलों में उन्हें राहत मिली है, उनमें से पांच मामले नंदीग्राम थाने से और एक मामला पड़ोसी खेजुरी से संबंधित है। इन मुकदमों में चार मामले हत्या जैसी गंभीर धाराओं से जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग को सौंपे गए अपने चुनावी हलफनामे में भी इन सभी मुकदमों का पूरा ब्योरा पहले ही दर्ज किया था।

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नामांकन के बाद गिरफ्तारी पर अदालत की सख्त टिप्पणी

मामले की न्यायिक सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि जब मिलन प्रधान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, उस समय वह पुलिस हिरासत में नहीं थे। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी पाया कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य, दस्तावेज या प्रासंगिक सामग्री पेश नहीं की जा सकी, जिससे यह साबित हो सके कि वर्ष 2007 के बाद के वर्षों में घटित किसी अन्य अपराध के सिलसिले में प्रधान की तलाश थी या वह वांछित चल रहे थे।

इसके अलावा अदालत ने यह भी संज्ञान में लिया कि जिन पुरानी घटनाओं के आधार पर ये आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की गई थीं, उनकी जांच पहले ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा पूरी की जा चुकी है। पीठ ने प्रधान की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए उन्हें एक ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता करार दिया, जिन्होंने 2007 के ऐतिहासिक भूमि आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी और उसके बाद के वर्षों में भी लगातार राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहे।

प्रचार का सीमित समय और न्यायिक सुरक्षा

नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख 6 अक्टूबर तय है, जबकि नियमानुसार चुनाव प्रचार का शोर 4 अक्टूबर को ही थम जाएगा। इससे पूर्व भी एक सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गिरफ्तार किए गए कांग्रेस प्रत्याशी को इस चुनावी मुकाबले में उचित व निष्पक्ष तरीके से भाग लेने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।

इसी क्रम में पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी पुलिस थाने में वर्ष 2007 में दर्ज एक अन्य पुराने मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने भी राहत दी थी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि 7 अक्टूबर तक प्रधान को गिरफ्तार न माना जाए। साथ ही उच्च न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को यह हिदायत भी जारी की थी कि 12 अक्टूबर तक इस प्रकरण को लेकर मिलन प्रधान के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई न की जाए।

बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथ से चुनावी भिड़ंत

इस उपचुनाव में कांग्रेस के मिलन प्रधान का मुख्य चुनावी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हसीरानी रथ से माना जा रहा है। तय चुनावी कार्यक्रम के अनुसार नंदीग्राम सीट पर 6 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 9 अक्टूबर को मतों की गिनती पूरी कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

नंदीग्राम सीट पर इस उपचुनाव की नौबत इसलिए आई क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों विधानसभा क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगहों पर जीत दर्ज की थी। दो सीटों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने नियमानुसार नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते खाली हुई इस सीट पर निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कराया जा रहा है।

सवाल-जवाब

मिलन प्रधान कौन हैं और उन्हें जेल से क्यों रिहा किया गया?
मिलन प्रधान नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा 2007 के छह आपराधिक मामलों में तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद जेल से रिहा किया गया।
हाई कोर्ट ने मिलन प्रधान को कब तक सरेंडर करने का आदेश दिया है?
उच्च न्यायालय ने कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को 21 अक्टूबर को हल्दिया की अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मतदान और मतगणना कब होगी?
नंदीग्राम उपचुनाव के लिए मतदान 6 अक्टूबर को होगा और चुनाव प्रचार 4 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। मतों की गिनती 9 अक्टूबर को की जाएगी।
नंदीग्राम में उपचुनाव कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी थी।
नंदीग्राम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन चुनाव मैदान में है?
नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हसीरानी रथ चुनावी मैदान में हैं।
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