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निजी वाहनों के लिए बदलेगा बीमा ढांचा, 15 दिसंबर से अलग-अलग घटकों में चुन सकेंगे कवरव्यापार
4 नव॰ 2026, 9:31 am (2 मिनट पहले)· 0

निजी वाहनों के लिए बदलेगा बीमा ढांचा, 15 दिसंबर से अलग-अलग घटकों में चुन सकेंगे कवर

बीमा विनियामक ने निजी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए चार स्तरीय मोटर इंश्योरेंस प्रणाली तैयार की है, जो 15 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगी। इसके तहत वाहन मालिकों को प्रत्येक कवर का अलग प्रीमियम पता चलेगा और वे अपनी पसंद से सुरक्षा घटक चुन सकेंगे।

निजी कार और दोपहिया वाहन रखने वाले चालकों के लिए बीमा से जुड़ा एक बड़ा नीतिगत बदलाव सामने आया है। अब पॉलिसी लेते समय ग्राहकों को संपूर्ण पैकेज एक साथ लेने की बाध्यता नहीं रहेगी, बल्कि वे अपनी वास्तविक जरूरत और वित्तीय क्षमता के हिसाब से अलग-अलग सुरक्षा घटकों का चयन कर सकेंगे। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने निजी वाहनों के मोटर इंश्योरेंस के लिए चार स्तरों वाला एक नया ढांचा तैयार किया है। यह नई व्यवस्था 15 दिसंबर 2026 से पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। इसके प्रभाव में आने के बाद कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीधारकों को सभी प्रकार के कवर एक साथ थोपने या जबरन खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगी।

इस नए ढांचे का मुख्य उद्देश्य ऑटोमोबाइल बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और ग्राहकों को वित्तीय स्पष्टता देना है। अब तक उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट नहीं हो पाता था कि वे पॉलिसी के किस हिस्से के लिए कितना शुल्क चुका रहे हैं। नए प्रावधानों के तहत थर्ड पार्टी बीमा, यात्रियों की सुरक्षा, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और अपने वाहन के नुकसान की सुरक्षा का अलग-अलग चुनाव संभव होगा। इसमें से कुछ वैधानिक कवर अनिवार्य बने रहेंगे, जबकि अन्य विकल्पों को ग्राहक अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जोड़ या छोड़ सकेंगे। इस व्यवस्था से पॉलिसी खरीदते समय किसी भी प्रकार का संशय दूर होगा और उपभोक्ता अपनी जरूरत के मुताबिक सबसे उपयुक्त बीमा चुन पाएंगे।

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चार अलग हिस्सों में बंटेगा मोटर इंश्योरेंस

नियामक संस्था ने निजी चारपहिया और दोपहिया वाहनों की बीमा पॉलिसियों को चार स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। बीमा प्रदाताओं के लिए यह कानूनी तौर पर अनिवार्य होगा कि वे प्रत्येक श्रेणी की शर्तें, लाभ और लागत अलग-अलग प्रस्तुत करें। इन चार श्रेणियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है

  • थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर: कानून के तहत यह हिस्सा हर वाहन मालिक के लिए अनिवार्य रहेगा। यदि किसी दुर्घटना में आपके वाहन से किसी तीसरे व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचती है, उसकी जान जाती है या उसकी संपत्ति को नुकसान होता है, तो उससे जुड़े सभी वित्तीय और कानूनी मुआवजे की भरपाई बीमा कंपनी करती है।
  • यात्रियों और पीछे बैठने वालों का कवर: यह एक वैकल्पिक सुरक्षा विकल्प होगा। इसके अंतर्गत कार में यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों तथा दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर के लिए कानूनी देनदारी का जोखिम कवर किया जाएगा।
  • पर्सनल एक्सीडेंट कवर: वाहन के रजिस्टर्ड मालिक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लेना अनिवार्य बना रहेगा। इसके अलावा, वाहन में मौजूद अन्य सह-यात्रियों या भाड़े के ड्राइवर के लिए अतिरिक्त एक्सीडेंटल सुरक्षा जोड़ना पूरी तरह से ग्राहक के अपने विवेक और निर्णय पर निर्भर करेगा।
  • ओन डैमेज कवर: इस श्रेणी में स्वयं के वाहन, जैसे आपकी निजी कार या बाइक, को होने वाले किसी भी प्रकार के भौतिक नुकसान की भरपाई की जाती है। यह सुरक्षा घटक भी पूरी तरह वैकल्पिक रहेगा, जिसे ग्राहक अपनी मर्जी से चुन सकेंगे।

सवारियों और पारिवारिक सदस्यों से जुड़े नियम

मौजूदा समय में कई वाहन मालिक इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि उनकी सामान्य बीमा पॉलिसी में साथ बैठे यात्रियों की सुरक्षा शामिल है या नहीं। नए दिशानिर्देशों के आने के बाद यात्रियों और पीछे बैठने वालों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राहक अपनी जरूरत देखकर इस सुरक्षा को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना सकते हैं। हालांकि, इस विशिष्ट यात्री सुरक्षा के दायरे में वाहन मालिक स्वयं और उनके नजदीकी पारिवारिक सदस्य शामिल नहीं होंगे। पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक माता-पिता, पति या पत्नी और बच्चों के लिए अलग नियम और सुरक्षा प्रावधान लागू किए जाएंगे।

इसके साथ ही, यात्री सुरक्षा कवर के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा की सीमा वाहन के पंजीकरण पर आधारित होगी। वाहन के आधिकारिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में जितनी सीटों की संख्या दर्ज होगी, उसी निर्धारित सीट क्षमता के आधार पर यात्रियों का बीमा मान्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई कार पांच सीटों के लिए पंजीकृत है, तो अधिकतम पांच लोगों के बैठने की क्षमता के अनुरूप ही यात्री कवर की देनदारी तय की जाएगी।

हर हिस्से की लागत का अलग-अलग ब्योरा

इस बदलाव का सबसे उल्लेखनीय पहलू प्रीमियम निर्धारण की पारदर्शिता है। बीमा कंपनियों को अब एकमुश्त कुल प्रीमियम बताने की छूट नहीं होगी। इसके बजाय, कंपनियों को ग्राहक के सामने यह पूरी तरह स्पष्ट करना होगा कि पॉलिसी के प्रत्येक घटक की स्वतंत्र कीमत कितनी है। वाहन मालिक को यह साफ दिखाई देगा कि थर्ड पार्टी देनदारी के लिए कितना भुगतान लिया जा रहा है, पर्सनल एक्सीडेंट सुरक्षा के लिए कितनी राशि जोड़ी गई है और गाड़ी के खुद के नुकसान यानी ओन डैमेज के लिए कितना प्रीमियम वसूला जा रहा है।

ग्राहकों को निर्णय लेने में सहूलियत देने के लिए बीमा कंपनियों को पॉलिसी जारी करते समय दो जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे

  • कस्टमर ऑप्शन फॉर्म: यह एक चयन प्रपत्र होगा, जिसमें ग्राहक स्पष्ट रूप से उन सभी सुरक्षा घटकों को चिन्हित करेगा, जिन्हें वह अपनी पॉलिसी में शामिल करना चाहता है।
  • कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट (CIS): इस प्रपत्र में बीमा पॉलिसी से संबंधित समस्त नियम, शर्तें, मिलने वाली सुविधाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां अत्यंत सरल भाषा में दर्ज होंगी, ताकि कोई भी बात छिपी न रहे।

इन दोनों दस्तावेजों की मदद से सामान्य उपभोक्ता विभिन्न कंपनियों के प्रस्तावों, उनकी विशेषताओं और अलग-अलग शुल्कों की तुलना आसानी से कर सकेंगे।

मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए क्या है सुविधा?

जिन वाहन चालकों के पास वर्तमान में केवल अनिवार्य थर्ड पार्टी मोटर बीमा मौजूद है, उन्हें नए नियम आने पर अपनी चल रही पॉलिसी को रद्द करवाने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत ऐसे ग्राहकों को यह सहूलियत दी जाएगी कि वे मात्र अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके अपनी मौजूदा पॉलिसी में ही सह-यात्रियों और पिलियन राइडर्स की सुरक्षा से जुड़ा लायबिलिटी कवर जुड़वा सकेंगे।

यह लचीलापन उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा, जिन्होंने बजट की कमी के चलते पहले सिर्फ अनिवार्य बेसिक बीमा लिया था, लेकिन अब वे अपने वाहन में सफर करने वाले मित्रों, परिचितों या अन्य सहयात्रियों को भी कानूनी और वित्तीय सुरक्षा के दायरे में लाना चाहते हैं। वे पुरानी पॉलिसी को जारी रखते हुए ही अपनी सहूलियत के अनुसार इस अतिरिक्त सुरक्षा का लाभ उठा पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया कदम

आईआरडीएआई की यह चार स्तरीय व्यवस्था 15 दिसंबर 2026 से निजी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए लागू की जा रही है। नियामक संस्था ने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को कड़ा निर्देश दिया है कि वे अपनी सभी पॉलिसियों की शब्दावली, शर्तों और संबंधित दस्तावेजों में पूर्ण एकरूपता सुनिश्चित करें, जिससे उद्योग स्तर पर समानता बनी रहे।

दरअसल, इस बड़े बदलाव की पृष्ठभूमि देश की सर्वोच्च अदालत से जुड़ी है। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम थुंगला धना लक्ष्मी के मामले की सुनवाई करते हुए मोटर वाहन बीमा के विभिन्न दायित्वों और कवरेज को पूरी तरह स्पष्ट करने की सख्त आवश्यकता जताई थी। शीर्ष अदालत के उसी रुख के मद्देनजर विनियामक ने यह नया चार स्तरीय ढांचा तैयार किया है। इस सुधार से वाहन स्वामियों को न केवल अपनी पसंद का कवर चुनने की पूरी आजादी मिलेगी, बल्कि उन्हें अनावश्यक सुरक्षा मदों पर बेवजह पैसा खर्च करने से भी निजात मिलेगी।

सवाल-जवाब

मोटर इंश्योरेंस का यह नया नियम कब से लागू होगा?
यह नया चार स्तरीय नियम 15 दिसंबर 2026 से निजी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए लागू होगा।
नए ढांचे के तहत कौन-से चार कवर मिलेंगे?
इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर, यात्रियों व पिलियन राइडर कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और ओन डैमेज कवर शामिल होंगे।
इनमें से कौन-से कवर लेना अनिवार्य होगा?
थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर और रजिस्टर्ड वाहन मालिक के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना अनिवार्य बना रहेगा।
क्या मौजूदा थर्ड पार्टी पॉलिसी में यात्री कवर जोड़ा जा सकेगा?
हां, मौजूदा पॉलिसी को रद्द किए बिना अतिरिक्त प्रीमियम देकर यात्रियों और पीछे बैठने वालों का कवर जोड़ा जा सकेगा।
यात्री सुरक्षा कवर में कितने लोगों को सुरक्षा मिलेगी?
यह संख्या वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में आधिकारिक तौर पर दर्ज सीटिंग क्षमता के अनुसार तय होगी।
पॉलिसी लेते समय कौन-से दो दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं?
बीमा कंपनियों को कस्टमर ऑप्शन फॉर्म और कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट (CIS) देना अनिवार्य किया गया है।
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