अहमदाबाद शहर के निकोल क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना सामने आई है, जहाँ तेज गति से आ रही एक फॉर्च्यूनर कार ने फुटपाथ पर मौजूद लोगों को बुरी तरह कुचल दिया। यह हादसा देवाश्या स्कूल के पास हुआ, जहाँ दिवाली पर्व के दौरान आजीविका कमाने के लिए फुटपाथ पर सोफा कवर बेचने वाली 30 वर्षीय पूनमबेन नागवाडिया और उनके 15 वर्षीय बेटे सागर नागवाडिया मौजूद थे। अनियंत्रित वाहन की टक्कर इतनी भीषण थी कि मां और बेटे दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। त्योहार के माहौल में हुई इस आकस्मिक घटना से इलाके में शोक फैल गया।
फुटपाथ पर खरीदारी कर रहे दंपती भी आए चपेट में
जिस समय यह दर्दनाक टक्कर हुई, उस वक्त फुटपाथ पर सामान देख रहे अन्य लोग भी वाहन की चपेट में आ गए। 34 वर्षीय कार्तिक वसोया और उनकी पत्नी स्नेहलबेन वहां खरीदारी कर रहे थे और वे भी इस बेकाबू एसयूवी की सीधी टक्कर में आ गए। दोनों को गंभीर शारीरिक चोटें आईं और अत्यधिक खून बहने की स्थिति में स्थानीय लोगों तथा पुलिस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन चालक सड़क पर गाड़ी से पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा था और सीधे फुटपाथ पर चढ़ते हुए लोगों को रौंदता चला गया।
गाड़ी से बरामद हुए बीयर के छह कैन
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन चालक को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपी चालक की पहचान 36 वर्षीय विरलभाई सावजीभाई चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त फॉर्च्यूनर की तलाशी लिए जाने पर वाहन के भीतर से बीयर के छह सीलबंद कैन बरामद किए गए। घटना के समय चालक के शरीर में अल्कोहल की उपस्थिति और उसके स्तर का सटीक विवरण जुटाने के लिए पुलिस ने आरोपी के चिकित्सीय परीक्षण के निर्देश जारी किए हैं।
भारतीय न्याय संहिता और मद्यनिषेध कानून के तहत मामले दर्ज
पुलिस प्रशासन ने आरोपी विरलभाई सावजीभाई चौधरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इनमें गैर-इरादतन हत्या, अत्यंत लापरवाही से वाहन संचालन और दूसरों को गंभीर चोट पहुँचाने से जुड़े कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने तथा शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप भी लगाए गए हैं। चूंकि गुजरात में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसलिए निकोल पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ गुजरात निषेध अधिनियम के तहत अलग से केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की पड़ताल कर रहे हैं और मामले में विस्तृत फोरेंसिक रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा की जा रही है।



















