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बोर्ड परीक्षाओं को लेकर गुरुग्राम में 1 से 24 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, फोटोकॉपी की दुकानों और साइबर कैफे पर भी पाबंदीहरियाणा
1 अक्तू॰ 2026, 5:20 pm (28 मिनट पहले)· 0

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर गुरुग्राम में 1 से 24 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, फोटोकॉपी की दुकानों और साइबर कैफे पर भी पाबंदी

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए गुरुग्राम में 1 से 24 अक्टूबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास साइबर कैफे और फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षा अवधि में पूरी तरह बंद रहेंगी।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी निष्पक्षता और शांति के साथ संपन्न कराने के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने पूरे जिले में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा के दौरान नकल माफिया की किसी भी साजिश को नाकाम करने के मकसद से गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह पाबंदी 1 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक जिले के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रभावी रहेगी।

कई पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं एक साथ

जिले में गुरुवार से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की नियमित अकादमिक परीक्षाओं के अलावा ओपन बुक परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही शिक्षा संकाय में डिप्लोमा यानी डीएड के प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी इसी समयावधि में आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान, हंगामा या असामाजिक तत्वों की दखलंदाजी रोकने के लिए केंद्रों के इर्द-गिर्द लोगों के अवांछित जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

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परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़ी निगरानी

नकल रोकने की रणनीति के तहत परीक्षा केंद्रों के पास स्थित व्यावसायिक गतिविधियों पर भी सख्त पाबंदियां तय की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के आसपास संचालित होने वाली सभी फोटोस्टेट और जेरॉक्स की दुकानें, साइबर कैफे तथा इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठान परीक्षा शुरू होने से ठीक डेढ़ घंटे पहले बंद करा दिए जाएंगे। यह सभी दुकानें संबंधित परीक्षा समाप्त होने के बाद ही दोबारा खुल सकेंगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा स्थल से 500 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार, लाठी-डंडा या धारदार वस्तु लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रों के भीतर भी केवल वैध पहचान पत्र रखने वाले अधिकृत व्यक्तियों, परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या छात्र इन निषेधाज्ञा आदेशों की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 223 के तहत सरकारी आदेश की अवहेलना का मामला दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने, केंद्रों के निकट अनावश्यक भीड़ न जुटाने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने में सहयोग देने का आग्रह किया है।

सवाल-जवाब

गुरुग्राम में धारा 163 कब से कब तक लागू रहेगी?
यह निषेधाज्ञा 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी।
यह आदेश किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?
यह आदेश गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह द्वारा जारी किया गया है।
परीक्षा केंद्रों के पास फोटोस्टेट की दुकानें कब बंद कराई जाएंगी?
सभी फोटोस्टेट की दुकानें और साइबर कैफे परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे और परीक्षा खत्म होने तक बंद रहेंगे।
परीक्षा केंद्र के कितने दायरे में हथियार ले जाने पर रोक है?
परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
इस अवधि में कौन-कौन सी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं?
इस दौरान सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी (अकादमिक और ओपन बुक) और शिक्षा में डिप्लोमा (डीएड) के प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं।
आदेश का उल्लंघन करने पर किस कानूनी धारा के तहत कार्रवाई होगी?
उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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