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JPSC परीक्षा में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, झारखंड सरकार और CBI को नोटिस जारीझारखंड
24 अग॰ 2026, 2:06 pm (1 घंटे पहले)· 2

JPSC परीक्षा में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, झारखंड सरकार और CBI को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने झारखंड सरकार और CBI को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। इस संवेदनशील मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को नोटिस जारी कर उनका जवाब तलब किया है। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे CJI सूर्यकांत की पीठ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए यह कदम उठाया है। अदालत में याचिकाकर्ता हरिशरण देवगन की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा।

याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए मुख्य मुद्दों में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग शामिल है। इसके अलावा, याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को सिरे से दोबारा आयोजित किया जाए और इस पूरी कथित धांधली की निष्पक्ष जांच CBI या फिर किसी स्वतंत्र एसआईटी से कराई जाए। अदालत के समक्ष यह भी दलील दी गई कि इन विवादों के चलते झारखंड के छात्र लंबे समय से सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं।

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सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने वकीलों से सवाल किया कि क्या यह पूरा विवाद केवल एक परीक्षा से जुड़ा है या इसमें कई अन्य परीक्षाएं भी शामिल हैं। जवाब में वकील ने स्पष्ट किया कि यहां दो मुख्य मामले हैं, जिनमें एक JPSC से और दूसरा झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अदालत में न्यायिक सेवा परीक्षा का विषय भी चर्चा के केंद्र में आया। CJI ने इस बात पर भी गौर किया कि क्या न्यायिक सेवा की परीक्षाएं भी लोक सेवा आयोग द्वारा ही संचालित की जाती हैं, और यह भी कहा कि अदालत इस तकनीकी पहलू पर भी गहराई से विचार करेगी कि इन परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार होता है।

बहस को आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने दोहराया कि मामले की तह तक जाने के लिए CBI जांच बेहद जरूरी है, और साथ ही किसी सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की देखरेख में जांच कराने का विकल्प भी रखा गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि यह मामला केवल किसी साधारण जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक पेशेवर जांच एजेंसी की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है क्योंकि इसके दायरे में फॉरेंसिक जांच जैसे तकनीकी पहलू भी शामिल हो सकते हैं। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने औपचारिक रूप से नोटिस जारी करने का आदेश दिया। झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने अदालत के इस नोटिस को स्वीकार कर लिया, और CJI ने इस मामले पर आगे की सुनवाई के लिए जल्द से जल्द नई तारीख तय करने के निर्देश भी दिए।

यह ध्यान देने योग्य है कि यह विशेष याचिका राज्य सरकार की ओर से परीक्षा रद्द किए जाने से जुड़े फैसले के आने से पहले ही दाखिल कर दी गई थी। वर्तमान परिस्थितियों में बदलाव आ चुका है, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट को यह भी निर्धारित करना होगा कि इस मामले में आगे सुनवाई जारी रखने की कोई आवश्यकता बची है या नहीं। इस बीच, कानूनी मोर्चे पर घटनाक्रम तब और तेज हो गया जब झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 20 अगस्त को JPSC भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से पूर्व में हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद से यह पूरा प्रकरण और अधिक पेचीदा और महत्वपूर्ण बन गया है। JPSC परीक्षा विवाद को लेकर पूरे राज्य के युवाओं और छात्रों में भारी असंतोष है और वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद सबकी निगाहें इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

सवाल-जवाब

JPSC परीक्षा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसने याचिका दायर की थी?
यह याचिका याचिकाकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से दायर की गई थी, जिनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा पेश हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने किन-किन पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है?
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिका में किस तारीख को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है?
याचिका में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है।
झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ा कौन सा आदेश दिया था?
झारखंड हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को JPSC भर्ती परीक्षाओं के जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 2

Karan Malhotra@karan-malhotra·41 मिनट पहले

झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की विसंगतियों पर सर्वोच्च अदालत का रुख बेहद अहम है। CJI सूर्यकांत की पीठ द्वारा CBI जांच और फॉरेंसिक विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर देना यह संकेत देता है कि अदालत केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि इसके तकनीकी और सिंडिकेट स्तर के पहलुओं की गहराई से जाँच चाहती है। चूँकि यह याचिका सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले से पहले की है, इसलिए अब कानूनी और प्रशासनिक दोनों मोर्चों पर स्थिति में आए बदलावों के बीच अदालत का रुख तय करेगा कि क्या भविष्य की चयन प्रक्रियाओं में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे या नहीं।

Rohan Verma@rohan-verma·40 मिनट पहले

यह मामला सिर्फ एक परीक्षा के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश समेत देश भर के उन लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है जो हर साल सिस्टम की लाचारी का शिकार होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट फॉरेंसिक जांच और पेशेवर एजेंसियों की सक्रियता की बात करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अब केवल प्रशासनिक लीपापोती से काम नहीं चलेगा। इस कानूनी लड़ाई का असर यह होगा कि भविष्य में कोई भी राज्य सरकार और चयन आयोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पहले सौ बार सोचेगा।

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