मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की अदालती आदेशों के प्रति लापरवाही पर न्यायपालिका ने बेहद कड़ा रुख दिखाया है। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पन्ना जिले की कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत की यह सख्त कार्रवाई एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आई, जिसमें प्रशासनिक स्तर पर बार-बार दी गई चेतावनियों और कानूनी निर्देशों की अनदेखी का मामला उजागर हुआ है।
अवमानना याचिका पर अदालत की सख्त टिप्पणी
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पाया कि इससे पहले जारी किए गए कानूनी नोटिस और निर्देशों के बावजूद कलेक्टर उषा परमार न तो खुद अदालत के समक्ष उपस्थित हुईं और न ही उनकी तरफ से किसी अधिवक्ता ने पक्ष रखा। अदालत ने इस रवैये को बेहद गंभीरता से लिया और प्रशासनिक मर्यादा का उल्लंघन मानते हुए सीधे गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कदम उठाया। एकल पीठ ने इस वारंट की तामील कराने का जिम्मा सीधे पन्ना पुलिस अधीक्षक को सौंपा है, ताकि अगली तारीख पर कलेक्टर की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।
कर्मचारी के नियमितीकरण से जुड़ा है विवाद
इस पूरे न्यायिक विवाद की जड़ में पन्ना कलेक्टर कार्यालय की एक पूर्व कर्मचारी जाविन आरा रिजवी का सेवा संबंधी मामला है। सेवानिवृत्त हो चुकीं जाविन आरा रिजवी पहले पन्ना कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने अपनी सेवा के नियमितीकरण की मांग को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पूर्व में 13 अगस्त 2025 को याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने पन्ना कलेक्टर को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 90 दिनों के भीतर वैधानिक निर्णय लें। हालांकि, तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी उस आदेश पर कोई ठोस अमल नहीं किया गया, जिसके चलते पीड़ित पक्ष को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी।
30 सितंबर की तारीख और प्रशासनिक हलचल
अदालत के ताजा निर्देश के अनुसार पन्ना एसपी को निर्देशित किया गया है कि वे जारी गैर जमानती वारंट की औपचारिक तामील कराएं और कलेक्टर उषा परमार को 30 सितंबर को हर हाल में अदालत के समक्ष पेश करें। यह मामला सामान्य प्रशासनिक शिकायत से अलग सीधे तौर पर हाई कोर्ट के न्यायिक आदेशों की अवहेलना से जुड़ा हुआ है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने की खबर से जिले सहित पूरे राज्य के प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है, और अब सबकी नजरें 30 सितंबर को होने वाली अगली पेशी पर टिकी हैं।























