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राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर रियायती लोकल पास लागू, 20 किमी दायरे वाले निजी वाहन चालकों को राहतमनी
1 नव॰ 2026, 1:26 pm (1 घंटे पहले)· 1

राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर रियायती लोकल पास लागू, 20 किमी दायरे वाले निजी वाहन चालकों को राहत

राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए नया रियायती लोकल पास नियम 1 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गया है। इसके तहत नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए 1,500 रुपये और शहरी सीमा के भीतर 3,000 रुपये का वार्षिक शुल्क तय किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास रहने वाले स्थानीय नागरिकों की दैनिक यात्रा को सुगम और किफायती बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 1 नवंबर 2026 से एक नया नियम लागू किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक नया 'रियायती लोकल पास' पेश किया गया है। देश भर में 13 करोड़ से अधिक जारी फास्टैग के विशाल आधार के बीच, यह कदम टोल बूथों के नजदीक बसे परिवारों के परिवहन खर्च को काफी हद तक कम करने के लिए तैयार किया गया है।

टोल प्लाजा के स्थान के आधार पर तय हुआ नया शुल्क ढांचा

नए फास्टैग दिशा-निर्देशों के तहत टोल प्लाजा की भौगोलिक स्थिति को शुल्क निर्धारण का मुख्य आधार बनाया गया है। यदि कोई टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय नगर निकाय की सीमा से बाहर स्थित है, तो वहां के लिए पात्र वाहन चालकों को केवल 1,500 रुपये का वार्षिक रियायती पास जारी किया जाएगा। वहीं, जो शुल्क प्लाजा नगरपालिका या नगर निकाय की सीमाओं के भीतर आते हैं, उनके लिए 3,000 रुपये का निर्धारित वार्षिक शुल्क पूर्ववत जारी रहेगा।

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इस संशोधन के बाद, 20 किलोमीटर की परिधि में पंजीकृत निवास रखने वाले निजी कार मालिक अपनी सुविधानुसार चुनाव कर सकते हैं। वे चाहें तो 3,000 रुपये वाले अपने मौजूदा फास्टैग वार्षिक पास को जारी रख सकते हैं, या फिर पात्रता पूरी होने पर 1,500 रुपये वाले नए रियायती विकल्प को चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यात्रियों के पास अपनी आवाजाही की आवृत्ति के अनुसार मौजूदा मासिक पास अथवा इस नए रियायती वार्षिक पास में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी खुला रहेगा।

रियायती पास की पात्रता और प्रमुख शर्तें

इस रियायती सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकार ने स्पष्ट नियम तय किए हैं ताकि योजना का दुरुपयोग न हो सके

  • गैर-व्यावसायिक वाहन अनिवार्यता: यह रियायती वार्षिक शुल्क केवल निजी यात्री कारों के मालिकों के लिए मान्य है। भारी आकार वाले या व्यावसायिक श्रेणी के वाहन इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं और वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
  • दूरी की सीमा: आवेदक का आवासीय पता संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा से ठीक 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित होना चाहिए।
  • सक्रिय फास्टैग: वाहन पर एक वैध और पूरी तरह सक्रिय फास्टैग लगा होना अनिवार्य है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए।
  • एकल प्लाजा वैधता: दिशा-निर्देशों में साफ किया गया है कि यह पास केवल उसी विशिष्ट टोल प्लाजा के लिए वैध होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इसे किसी अन्य प्लाजा पर स्थानांतरित या उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नागरिक अपने घर से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले टोल प्लाजा 'ए' के लिए 1,500 रुपये का वार्षिक पास लेता है, तो वह केवल उसी प्लाजा पर मान्य रहेगा और टोल प्लाजा 'बी' से गुजरने पर यह लाभ लागू नहीं होगा।

इन मार्गों और परिस्थितियों में नहीं मिलेगा रियायती पास

हालांकि यह व्यवस्था स्थानीय यात्रियों के लिए बड़ी बचत लेकर आई है, लेकिन यह सभी राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगी। सरकार ने उन परिस्थितियों को विशेष रूप से रेखांकित किया है जहां रियायती लोकल पास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी

  • बंद उपयोगकर्ता शुल्क प्रणाली वाले मार्ग: यह रियायती पास उन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करेगा जहां टोल संग्रह 'क्लोज्ड यूजर-फी कलेक्शन सिस्टम' के आधार पर संचालित होता है, यानी जहां दूरी के हिसाब से प्रवेश और निकास बिंदुओं पर शुल्क काटा जाता है।
  • सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग की उपस्थिति: जिन टोल प्लाजा के पास स्थानीय यात्रियों के आवागमन के लिए समानांतर सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग पहले से उपलब्ध हैं, वहां 1,500 रुपये का यह पास जारी नहीं किया जाएगा और न ही यह काम करेगा।

आवेदन करने और पात्रता जांचने की चरणबद्ध प्रक्रिया

निजी वाहन मालिक जो इस योजना का लाभ लेकर सालाना 1,500 रुपये तक की सीधी बचत करना चाहते हैं, उन्हें कुछ जरूरी कदमों का पालन करने की सलाह दी गई है। सबसे पहले यह जांच लें कि आपका निवास स्थान संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की निर्धारित दूरी के भीतर आता है या नहीं। इसके बाद अपने वाहन पर लगे फास्टैग की स्थिति सक्रिय और चालू होने की पुष्टि करें।

अगले चरण में यह परखना आवश्यक है कि संबंधित टोल प्लाजा नगर पालिका सीमा से बाहर 1,500 रुपये वाली श्रेणी में आता है या शहरी सीमा के तहत 3,000 रुपये वाली श्रेणी में। अंतिम चरण में, पात्रता के सत्यापन और आवेदन की विस्तृत प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए फास्टैग अथवा एनएचएआई के आधिकारिक माध्यमों का उपयोग करें। चूंकि रियायती पास हर सड़क और हर प्लाजा पर मान्य नहीं होता, इसलिए किसी भी भ्रम से बचने के लिए दोनों पास विकल्पों के नियमों की पहले से तुलना करना हितकर होगा।

सवाल-जवाब

नया फास्टैग लोकल पास नियम कब से लागू हुआ है?
यह नया नियम 1 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गया है।
रियायती लोकल पास के लिए दूरी की पात्रता क्या है?
वाहन मालिक का आवासीय पता संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
टोल प्लाजा के स्थान के आधार पर वार्षिक शुल्क कितना है?
नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए वार्षिक पास 1,500 रुपये का है, जबकि नगर पालिका सीमा के भीतर 3,000 रुपये का शुल्क है।
क्या व्यावसायिक वाहन इस 1,500 रुपये वाले पास के लिए पात्र हैं?
नहीं, यह रियायती पास केवल निजी यात्री कारों के लिए है और व्यावसायिक वाहन इसके लिए पात्र नहीं हैं।
क्या यह पास एक से अधिक टोल प्लाजा पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
नहीं, यह पास केवल उसी विशिष्ट टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है और इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
किन मार्गों पर यह रियायती पास मान्य नहीं होगा?
यह पास क्लोज्ड यूजर-फी कलेक्शन वाले एक्सप्रेसवे/राजमार्गों पर और जहां सर्विस रोड उपलब्ध है, वहां काम नहीं करेगा।
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