आगरा में चम्पारन के तंदूरी कबाब का बढ़ा क्रेज, सावन के बाद 140 रुपये में मिल रहा बेहतरीन स्वादसीकर में दिव्यांग छात्रों के लिए खोले जाएंगे विशेष संदर्भ कक्ष, राजस्थान सरकार ने जारी किया बजट और दिशा-निर्देशउत्तराखंड में विज्ञान का बड़ा चमत्कार, साहीवाल गाय की सरोगेसी से पैदा हुई पहाड़ी नस्ल की बद्री बछियाराजस्थान के पाली में सजता है बिना किराए वाला अनोखा बाजार, मात्र 5 रुपये से शुरू होती है कपड़ों की कीमतअश्लेशा नक्षत्र में गुरु का प्रवेश: अगले 49 दिनों तक मेष, मिथुन समेत इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मतबीकानेर में करीब 1 करोड़ रुपये की व्हेल की उल्टी जब्त, महाराष्ट्र से आए तीन तस्करों पर कसा शिकंजाफरीदाबाद में मिट्टी की गणेश मूर्तियां पानी में मिनटों में घुलती हैं और 70 प्रतिशत तक सस्ती मिल रही हैंराजस्थान में डिजिटल स्क्रीन और उम्मीदों के भारी दबाव से घट रही बच्चों की एकाग्रता, मानसिक तनाव पर विशेषज्ञों की रायधनु साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 सितंबर: ग्रहों के बड़े गोचर से बदलेगा भाग्य, जानें करियर, आर्थिक स्थिति और सेहत का पूरा लेखा-जोखाटाटा संस की अर्जी रिजर्व बैंक ने की खारिज, अब शेयर बाजार में दस्तक देने के अलावा नहीं बचा कोई रास्ता
नाम बदलकर हिंदू युवतियों को निशाना बनाने का आरोप, विजयनगर से मनीष शर्मा गिरफ्तार, डिजिटल सबूतों की पड़ताल जारीराजस्थान
24 जून 2026, 11:14 pm (80 दिन पहले)· 5

नाम बदलकर हिंदू युवतियों को निशाना बनाने का आरोप, विजयनगर से मनीष शर्मा गिरफ्तार, डिजिटल सबूतों की पड़ताल जारी

कोटा के विजयनगर में एक कथित व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें हिंदू लड़कियों और महिलाओं को फंसाने और ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं. मुख्य आरोपी मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है.

कोटा शहर में एक कथित व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने विजयनगर निवासी मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान को गिरफ्तार कर लिया है. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस ग्रुप में हिंदू लड़कियों और महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाने, उनका धार्मिक और मानसिक शोषण करने और आपत्तिजनक सामग्री तैयार कर ब्लैकमेल करने जैसी बातें खुलेआम की जाती थीं. मामले में मनीष शर्मा को मुख्य आरोपी बताया गया है.

शिकायत के मुताबिक, ग्रुप में कथित तौर पर ऐसे संदेश साझा किए जाते थे जिनमें हिंदू युवतियों को प्रेम संबंधों के जरिए फंसाने, उन्हें गर्भवती करने और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की बातें लिखी होती थीं. इतना ही नहीं, नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल करने से जुड़ी चर्चाओं का भी दावा किया गया है.

ये भी पढ़ें

विदेशी संपर्कों और साजिश के आरोप

शिकायतकर्ता योगेश रेनवाल, जिन्हें बजरंग दल से जुड़ा बताया जा रहा है, उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी पिछले कई वर्षों से टेलीग्राम, स्नैपचैट और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान से जुड़े कुछ लोगों या संगठनों के संपर्क में था. शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने कथित तौर पर अपना नाम बदलकर मोइन खान रख लिया था और धर्म परिवर्तन कर लिया था. आरोप है कि इन विदेशी संपर्कों के जरिए हिंदू लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी.

एफआईआर में दर्ज आरोपों के मुताबिक, आरोपी महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर धार्मिक अपमान करवाने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और आपत्तिजनक सामग्री तैयार करने में शामिल था. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि ऐसी सामग्री को आगे फैलाने की भी योजना बनाई जा रही थी.

ऑडियो क्लिप और डिजिटल सबूतों की जांच

मामले से जुड़ी कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में शादीशुदा हिंदू महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के वीडियो बनाने और उनमें धार्मिक प्रतीकों को प्रमुखता से दिखाने की बात होने का दावा किया गया है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आरोपी के मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री बरामद हुई है. पुलिस इन सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है.

कब और किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

विजयनगर पुलिस थाने में यह मामला 15 जून 2026 को दर्ज किया गया. आरोपी मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196(1)(a), 196(1)(b), 299, 352 और आईटी एक्ट की धारा 66, 67 और 67A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान अगर अन्य संदिग्धों की भूमिका सामने आती है तो आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.

सवाल-जवाब

इस मामले में मुख्य आरोपी कौन है?
विजयनगर निवासी मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान को मुख्य आरोपी बताया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
मामला कहां और कब दर्ज हुआ?
यह मामला विजयनगर पुलिस थाने में 15 जून 2026 को दर्ज किया गया.
आरोपी पर किन धाराओं में एफआईआर हुई है?
उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(a), 196(1)(b), 299, 352 और आईटी एक्ट की धारा 66, 67 और 67A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
शिकायत किसने दर्ज कराई?
शिकायतकर्ता योगेश रेनवाल हैं, जिन्हें बजरंग दल से जुड़ा बताया जा रहा है.
क्या आरोप लगाए गए हैं?
आरोप है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू लड़कियों और महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और आपत्तिजनक सामग्री से ब्लैकमेल करने की बातें होती थीं.
पाकिस्तान कनेक्शन का क्या दावा है?
शिकायत में दावा है कि आरोपी कई वर्षों से टेलीग्राम, स्नैपचैट और डिस्कॉर्ड के जरिए पाकिस्तान से जुड़े कुछ लोगों या संगठनों के संपर्क में था.
क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं?
अधिकारियों के मुताबिक, जांच में अगर अन्य संदिग्धों की भूमिका सामने आती है तो आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR