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अशांति की आशंका के बीच बहु बाजार में निषेधाज्ञा, कोलकाता पुलिस ने 20 अक्टूबर तक लगाईं कड़ी पाबंदियांपश्चिम बंगाल
18 अक्तू॰ 2026, 10:47 am (11 मिनट पहले)· 0

अशांति की आशंका के बीच बहु बाजार में निषेधाज्ञा, कोलकाता पुलिस ने 20 अक्टूबर तक लगाईं कड़ी पाबंदियां

कोलकाता पुलिस आयुक्त ने बहु बाजार क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक BNSS की धारा 163 लागू की है। इस दौरान 5 से अधिक लोगों के जुटने और रैलियों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

कोलकाता के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित बहु बाजार इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय नंद के निर्देशों के अनुसार, बहु बाजार थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा 18 अक्टूबर 2026 से लागू होकर 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभाव में रहेगी।

निषेधाज्ञा के तहत लागू की गई प्रमुख पाबंदियां

शांति भंग होने और हिंसा की आशंका को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने इलाके में गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। जारी आदेश के तहत मुख्य सीमाएं इस प्रकार हैं

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  • जनसमूह पर रोक: किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक समय में 5 या उससे अधिक लोगों के एकसाथ जुटने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
  • प्रदर्शनों पर मनाही: क्षेत्र में किसी भी तरह की रैली, धरना, जुलूस या सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
  • हथियारों पर प्रतिबंध: लाठी, डंडे या किसी भी प्रकार के घातक हथियार ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
  • सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियां: सार्वजनिक शांति, सद्भाव और व्यवस्था में बाधा डालने वाले किसी भी कृत्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पाबंदी वाले क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह आदेश पूरे बहु बाजार थाना क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। यह संवेदनशील इलाका चारों तरफ से प्रमुख सड़कों से घिरा हुआ है, जिनमें कॉलेज स्ट्रीट, सीआर एवेन्यू, कॉलूटोला स्ट्रीट और ईडन हॉस्पिटल रोड शामिल हैं। कुछ संगठनों द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए जाने की आशंका के बाद सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है।

सवाल-जवाब

बहु बाजार में धारा 163 कब तक लागू रहेगी?
यह पाबंदी 18 अक्टूबर 2026 से लेकर 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
धारा 163 के तहत किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है?
5 या उससे अधिक लोगों के एकसाथ जुटने, रैली या प्रदर्शन करने और हथियार या लाठी ले जाने पर पूरी तरह रोक है।
कौन से मुख्य रास्ते इस आदेश के तहत प्रभावित होंगे?
कॉलेज स्ट्रीट, सीआर एवेन्यू, कॉलूटोला स्ट्रीट और ईडन हॉस्पिटल रोड से घिरा क्षेत्र इस आदेश के दायरे में आता है।
यह आदेश किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?
यह आदेश कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय नंद द्वारा जारी किया गया है।
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