राजस्थान में आईटीआई का कायाकल्प करने की शुरुआत, भिवाड़ी क्लस्टर पर खर्च होंगे 241 करोड़ रुपयेरांची के हजदा में आदिवासियों ने पत्थरों पर उकेरा संविधान, जमीन बचाने के लिए पांचवीं अनुसूची को बनाया ढाललाइव: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध तेज, राहुल गांधी और विपक्षी दलों की एसआईआर याचिका पर शीर्ष अदालत में आज सुनवाई संभवअमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़ों के बीच ब्रिटिश पाउंड 1.3200 के ऊपर संभला, बैंक ऑफ इंग्लैंड की दरों पर टिकी नजरेंकच्चे तेल में पांच दिनों की तेजी थमी, अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील की चर्चा से फिसला डब्ल्यूटीआईचीन के केंद्रीय बैंक ने युआन की दैनिक संदर्भ दर बढ़ाकर 6.7253 तय कीकोलकाता हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को दिया निर्देश, 24 घंटे में हटाएं वोट चोरी से जुड़ा सोशल मीडिया पोस्टबाड़मेर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पकड़ा एक लाख का इनामी तस्कर, बचने के लिए घर में पाल रखे थे आठ कुत्तेमानहानि केस में यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली की अदालत ने भेजा नया समनक्रिश्चियन तिराहे पर धमाके के बाद भड़की आग, तीन कपड़ा शोरूम जलकर खाक
कोलकाता हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को दिया निर्देश, 24 घंटे में हटाएं वोट चोरी से जुड़ा सोशल मीडिया पोस्टपश्चिम बंगाल
15 अक्तू॰ 2026, 7:26 am (1 घंटे पहले)· 1

कोलकाता हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को दिया निर्देश, 24 घंटे में हटाएं वोट चोरी से जुड़ा सोशल मीडिया पोस्ट

कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को वोट चोरी से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है। इस न्यायिक निर्देश की जानकारी भाजपा सांसद श्रीकांत दुबे ने सार्वजनिक की।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक अहम कानूनी निर्देश सामने आया है, जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें वोट चोरी के आरोपों से संबंधित अपना सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को कहा है। अदालत ने इस आदेश पर अमल करने के लिए 24 घंटे की समयसीमा निर्धारित की है। इस पूरे अदालती घटनाक्रम की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्रीकांत दुबे ने सार्वजनिक मंच पर साझा की।

हाईकोर्ट का निर्देश और तय समयसीमा

अदालत में हुई सुनवाई के बाद जारी निर्देश में सोशल मीडिया मंच पर साझा की गई उस सामग्री पर आपत्ति जताई गई थी जिसमें चुनावी प्रक्रिया और वोट चोरी से जुड़े दावे किए गए थे। न्यायिक पीठ ने साफ किया कि संबंधित सामग्री को तय समय के भीतर इंटरनेट से हटाना अनिवार्य होगा। इस आदेश के बाद सांसद को अपनी डिजिटल पोस्ट वापस लेनी होगी, जिससे राजनीतिक और कानूनी हलकों में सरगर्मी बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें

सांसद श्रीकांत दुबे ने दी जानकारी

इस अदालती फैसले की पुष्टि करते हुए भाजपा सांसद श्रीकांत दुबे ने जानकारी दी कि उच्च न्यायालय ने तृणमूल सांसद को विवादित पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए पाबंद किया है। इस निर्देश के बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। अदालत के इस कड़े रुख को सोशल मीडिया पर बिना ठोस आधार के की जाने वाली राजनीतिक टिप्पणियों पर एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

महुआ मोइत्रा से जुड़े अन्य अदालती मामले

यह पहला मौका नहीं है जब तृणमूल सांसद कानूनी मुश्किलों का सामना कर रही हैं। इससे पहले हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी थी, जब शीर्ष अदालत ने पुलिस जांच के समक्ष पेश होने के हाईकोर्ट के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। उस दौरान सुनवाई के दौरान सार्वजनिक जीवन और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े तीखे सवालों के बीच उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

इसके अलावा पूर्व में एक अन्य मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने भी उनकी याचिका पर विचार करने से मना करते हुए स्पष्ट किया था कि इस विषय की सुनवाई हाईकोर्ट के स्तर पर ही की जानी चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा भी मिली थी, लेकिन ताजा आदेश ने उनकी डिजिटल अभिव्यक्ति और राजनीतिक आरोपों को लेकर नई कानूनी बंदिशें खड़ी कर दी हैं।

सवाल-जवाब

कोलकाता हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को क्या आदेश दिया है?
अदालत ने उन्हें वोट चोरी से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।
इस अदालती फैसले की जानकारी किसने सार्वजनिक की?
भाजपा सांसद श्रीकांत दुबे ने इस अदालती निर्देश की जानकारी साझा की।
आदेश का पालन करने के लिए सांसद को कितना समय दिया गया है?
अदालत ने विवादित पोस्ट हटाने के लिए 24 घंटे की स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है।
क्या महुआ मोइत्रा के खिलाफ पहले भी कानूनी मामले सामने आए हैं?
हां, पूर्व में हेट स्पीच और अन्य मामलों में भी शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय में उनकी याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Li Wei@li-wei·13 मिनट पहले

अदालत के ऐसे कड़े फैसलों से नेताओं को सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना ही पड़ेगा।

Ravikash Gupta@ravikash·33 मिनट पहले

अदालत ने हटाने को कहा है, तो पोस्ट अब तक क्यों नहीं हटी?

Arjun Mehta@arjun-mehta·31 मिनट पहले

रविकेश जी, 24 घंटे की समयसीमा अभी पूरी नहीं हुई है, शायद इसीलिए पोस्ट अब तक दिख रही है।

Karan Malhotra@karan-malhotra·55 मिनट पहले

अदालत का 24 घंटे का यह कड़ा समय वाकई देखने लायक है। अब देखते हैं टीएमसी सांसद इस तय सीमा में अपना वो पोस्ट हटाती हैं या कोई नया कानूनी दांव खेलती हैं।

Rohan Verma@rohan-verma·54 मिनट पहले

करण भाई, सही कहा आपने। पर क्या लगता है, तय वक्त में पोस्ट हटेगी या कोर्ट की अवमानना का नया पचड़ा शुरू होगा?

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR
Chamar no WhatsApp