पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग ने राज्यभर के सरकारी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। वित्त विभाग की ओर से 23 सितंबर को जारी किए गए आधिकारिक ज्ञापन के जरिए अक्टूबर 2026 के पारिश्रमिक तथा पेंशन वितरण का पूरा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से तय की गई समय-सारिणी के अनुसार, सभी संबंधित वर्गों के बैंक खातों में 15 अक्टूबर 2026 को ही राशि जमा कर दी जाएगी, जिससे आगामी त्योहारों और निजी खर्चों के प्रबंधन में लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
वेतन, मानदेय और भत्तों का पूरा दायरा
वित्त विभाग के इस आदेश का लाभ केवल नियमित प्रशासनिक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। राज्य सरकार के स्थायी कर्मियों के मासिक वेतन के अतिरिक्त सहायता प्राप्त संस्थानों के वेतन, दैनिक मजदूरी, संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक, इंटर्नशिप स्टाइपेंड और विभिन्न मानदेय का भुगतान भी इसी निर्धारित तारीख को एक साथ संपन्न कराया जाएगा। प्रशासनिक तंत्र ने स्पष्ट किया है कि सेवा से जुड़े हर संवर्ग को एक ही दिन भुगतान सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है ताकि वित्तीय लेन-देन में किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न न हो।
पेंशन वितरण और संशोधित भत्ते
राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को भी 15 अक्टूबर 2026 को ही उनके पेंशन खातों में राशि प्राप्त हो जाएगी। वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पात्रता रखने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित दरों के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) तथा महंगाई राहत (DR) जोड़कर भुगतान किया जाएगा। इस स्पष्ट आदेश से वरिष्ठ नागरिकों और आश्रित परिवारों के बीच वित्तीय सुरक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता दूर हो गई है।
अधिकारियों के लिए समयसीमा और प्रशासनिक दिशानिर्देश
भुगतान की इस व्यापक प्रक्रिया को बिना किसी व्यवधान के पूरा करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) तथा जमा खातों के प्रशासकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। संबंधित कार्यालयों को वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े सभी आवश्यक विपत्र और भुगतान संबंधी सलाह समय रहते स्थानीय कोषागारों में प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि कोषागार स्तर पर दस्तावेजों की जांच समय पर पूरी हो जाए और अंतिम भुगतान में किसी प्रकार का तकनीकी या प्रशासनिक विलंब न देखने को मिले।
नियमित मासिक भुगतान प्रणाली का अनुपालन
अक्टूबर माह की इस व्यवस्था को सरकार की स्थापित वित्तीय नियमावली के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है। वित्त विभाग ने 27 अगस्त 2015 को जारी अपने पिछले परिपत्र का संदर्भ देते हुए स्मरण कराया है कि मासिक वेतन, मानदेय और पेंशन के समयबद्ध संवितरण की एक मानक कार्यप्रणाली पहले से लागू है। उसी नीति के तहत कोषागारों को 15 अक्टूबर 2026 के लिए अग्रिम मैंडेट तैयार करने को कहा गया है, जिससे समूची राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जा सके।
























