दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के एक पुराने मानहानि मामले में बड़ा कदम उठाते हुए जमानती वारंट जारी किया है। अदालत का यह आदेश लंबी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद सामने आया है, जिससे यूट्यूबर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
किस मामले में हुई कार्रवाई
यह पूरा कानूनी विवाद साल 2018 में शुरू हुआ था, जब विकास सांक्रित्यायन की ओर से साकेत कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता का मुख्य आरोप था कि ध्रुव राठी द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो से उनकी मानहानि हुई थी। शिकायत में बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2 वीडियो को लेकर तीखा विरोध जताया गया था और इसी वीडियो के आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था।
कोर्ट का आदेश और आगे की प्रक्रिया
विकास सांक्रित्यायन की तरफ से दायर इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए साकेत कोर्ट ने अब जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। मामले से जुड़े दस्तावेजों और पुरानी तारीखों पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह सख्त रुख अपनाया है। इस कानूनी शिकंजे के बाद से मामले में आगे की कार्रवाई तेज हो गई है और अदालत के निर्देशों के मुताबिक अगली प्रक्रिया पूरी की जाएगी।



















