ऑनलाइन खर्चों से खाली हो रहा बैंक खाता तो फोन में ऑन करें यह इनबिल्ट फीचर, सामने आ जाएगी पाई-पाई की डिटेलकांजीवरम साड़ी के साथ कैसे चुनें परफेक्ट वी-नेक ब्लाउज, ट्रेडिशनल लुक में मिलेगा एलिगेंट अंदाजफ्रांस के वित्तीय संकट और वैश्विक बॉन्ड बिकवाली से यूरो पर बढ़ा भारी दबाव, डॉलर के मुकाबले गिरावट के आसारफेड के कड़े रुख से चांदी में गिरावट, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड उछलने से दबाव बढ़ानॉर्जेस बैंक ने नीतिगत दर बढ़ाकर 4.5% की, वैश्विक केंद्रीय बैंकों के फैसलों और ट्रंप-शी बैठक पर बाजार की नजरराजस्थान निकाय चुनाव: खाटूश्यामजी पालिका अध्यक्ष पद के लिए अब सिर्फ 19 पार्षदों के वोट गिने जाएंगे, हाईकोर्ट ने लक्ष्मी देवी की याचिका की खारिजमौसम बदलते ही सताने लगे सर्दी और बुखार तो रसोई के 5 आसान नुस्खे बढ़ाएंगे इम्युनिटीवर्मीकंपोस्टिंग से स्वरोजगार की राह, कम बजट और साठ दिनों के चक्र में नियमित आमदनीवेनेजुएला में चुनाव कराने का वादा, अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने संयुक्त राष्ट्र में तय नहीं की कोई तारीखकर्ज पूरा चुकाने पर भी क्या बैंक रोक सकता है गिरवी रखा सोना, जानिए कानूनी अधिकार
अदालत ने वापस ली पचास हजार रुपये की पेनल्टी, स्टाफ को चाय और समोसा परोसने का दिया निर्देशदिल्ली
24 सित॰ 2026, 6:34 pm (2 घंटे पहले)· 1

अदालत ने वापस ली पचास हजार रुपये की पेनल्टी, स्टाफ को चाय और समोसा परोसने का दिया निर्देश

निचली अदालत का आदेश छिपाने पर कंपनी पर पचास हजार रुपये की पेनल्टी लगाई गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन स्टाफ को चाय और समोसा खिलाने की शर्त पर माफ कर दिया.

अदालती कार्यवाहियों में आमतौर पर तीखी बहस और गंभीर कानूनी दांव-पेंच देखने को मिलते हैं, परंतु राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसा अनोखा वाकया सामने आया जिसने अदालत परिसर के पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया. एक कॉरपोरेट विवाद की सुनवाई के दौरान अदालत ने राहत मांगने आई कंपनी की गंभीर लापरवाही पर पहले भारी आर्थिक पेनल्टी लगाई, लेकिन बाद में माफी की गुहार पर ऐसा अनोखा फैसला सुनाया जिसकी चर्चा वकीलों और न्यायिक गलियारों में हर तरफ हो रही है.

चेक बाउंस विवाद में तथ्य छिपाने की कोशिश

यह पूरा कानूनी विवाद चेक बाउंस से जुड़े एक मामले से पैदा हुआ था. इस प्रकरण में इंदुस बीररा बेवरेजेज नामक फर्म ने अपने खिलाफ चल रहे चेक बाउंस केस को पूरी तरह रद्द करवाने के उद्देश्य से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जब मामले की कानूनी सुनवाई जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच के समक्ष शुरू हुई, तो पाया गया कि याचिकाकर्ता कंपनी ने पारदर्शी तरीका नहीं अपनाया. कंपनी ने मामले में पूर्व में आए निचली अदालत के एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी को जानबूझकर छिपा लिया था, जिससे अदालत के समक्ष पूरा सच नहीं आ पाया था.

ये भी पढ़ें

जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने लगाया था पचास हजार रुपये का हर्जाना

न्यायालय की कार्यवाही में तथ्यों को छिपाने और अलग-अलग मंचों पर परस्पर विरोधी रुख अपनाने पर पीठ ने कड़ा ऐतराज जताया. जस्टिस सौरभ बनर्जी की एकल पीठ ने स्पष्ट टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता संस्था अदालत को गुमराह करके अपने पक्ष में अनुचित आदेश हासिल करने का प्रयास कर रही थी. न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने की इस प्रवृत्ति पर सख्त रुख अपनाते हुए पीठ ने कंपनी पर पचास हजार रुपये की भारी-भरकम कॉस्ट लगा दी थी. कोर्ट ने यह स्पष्ट निर्देश भी जारी किया था कि यह 50,000 रुपये की राशि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड में जमा कराई जानी चाहिए.

पेनल्टी माफी की अर्जी पर सामने आया अनूठा फरमान

लाखों रुपये के कारोबारी लेन-देन और पचास हजार रुपये की इस पेनल्टी के झटके के बाद कंपनी को अपनी विधिक भूल का अहसास हुआ. कंपनी ने अदालत में दोबारा दस्तक दी और लगाए गए जुर्माने को वापस लेने के लिए बाकायदा एक नई माफी याचिका दाखिल की. जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने मामले में कानूनी नरमी तो दिखाई, लेकिन बिना किसी सबक के राहत देने से इनकार कर दिया. पीठ ने पचास हजार रुपये के आर्थिक जुर्माने को निरस्त करने की अर्जी तो स्वीकार कर ली, परंतु इसके स्थान पर एक अनूठा आदेश पारित कर दिया.

एक सप्ताह के भीतर कर्मचारियों को खिलानी होगी चाय और समोसे

अदालत ने अपने आदेश में यह दिलचस्प शर्त रखी कि याचिकाकर्ता कंपनी के वकील को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों को अपने हाथों से गरमा-गरम चाय और समोसे खिलाने होंगे. पीठ ने इस काम को पूरा करने के लिए एक हफ्ते की समयसीमा निर्धारित की और स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का यह सत्कार तय अवधि में सुनिश्चित किया जाए. इस मानवीय और अनूठे फैसले ने यह दर्शाया कि अदालतें अनुशासन सिखाने के लिए केवल कड़े आर्थिक दंड का सहारा नहीं लेतीं, बल्कि कई बार ऐसे हल्के-फुल्के और सद्भाव भरे आदेश भी देती हैं जो माहौल को सहज बना देते हैं. अब कानूनी हलकों में इस आदेश की जमकर चर्चा हो रही है.

सवाल-जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने किस मामले में पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया था?
इंदुस बीररा बेवरेजेज द्वारा चेक बाउंस मामले में निचली अदालत का अहम आदेश छिपाने पर कोर्ट ने यह जुर्माना लगाया था.
यह फैसला किस जज की बेंच ने सुनाया?
यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सौरभ बनर्जी की एकल पीठ ने सुनाया.
जुर्माने की राशि किस फंड में जमा कराने का निर्देश दिया गया था?
कोर्ट ने 50,000 रुपये की राशि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड में जमा कराने का आदेश दिया था.
अदालत ने जुर्माना माफ करते हुए क्या अनोखी शर्त रखी?
कोर्ट ने कंपनी के वकील को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों को अपने हाथों से चाय और समोसे खिलाने का निर्देश दिया.
इस अनोखे निर्देश को पूरा करने के लिए अदालत ने कितना समय दिया है?
अदालत ने बार एसोसिएशन के कर्मचारियों को चाय और समोसा खिलाने के लिए एक सप्ताह की समयसीमा तय की है.
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 1

Rohan Verma@rohan-verma·39 मिनट पहले

अरे वाह! पैसे वसूलने की बजाय चाय-समोसे की ऐसी सजा हो तो वकीलों और कोर्ट स्टाफ की भी मौज है। उत्तर प्रदेश की अदालतों में भी ऐसी हल्की-फुल्की और अनोखी सजाओं का दौर शुरू होना चाहिए ताकि कड़क कचहरी के माहौल में थोड़ा सुकून मिल सके।

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR
Chamar no WhatsApp