दिल्ली लक्ष्मी योजना का नया रजिस्ट्रेशन पोर्टल इस महीने से लाइव हो चुका है, जिसके बाद पात्र महिलाएं इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण करा सकती हैं। इस योजना के तहत पंजीकृत सभी महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी। अब जब इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आइए जानते हैं कि इस योजना में नामांकन के लिए पूरी प्रक्रिया क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए चरण-दर-चरण रजिस्ट्रेशन गाइड
इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल dly.delhi.gov.in पर जाना होगा। पोर्टल पर आगे बढ़ने से पहले सभी पात्रता मानदंडों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। इसके बाद होम पेज पर जाएं और वहां पूछे गए सभी पात्रता संबंधी सवालों के जवाब दें। इसके बाद अपने आधार विवरण और अन्य मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को सही-सही भरें।
फॉर्म में आगे बढ़ते हुए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण भी सही तरीके से दर्ज करें। इसके बाद का चरण वित्तीय सहायता के सीधे ट्रांसफर के लिए जरूरी बैंक विवरण देने से संबंधित है। सभी जानकारियों को भरने के बाद अपने दिल्ली लक्ष्मी (लक्ष्मी) योजना फॉर्म का पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू करें और फिर उसे सबमिट कर दें। इसके साथ ही सांसद या विधायक (एमपी/एमएलए) के समर्थन वाला एक सत्यापित दस्तावेज भी जमा करना होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद रसीद अवश्य डाउनलोड कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
पात्रता और आयु सीमा के नियम
दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदक के लिए जरूरी है कि वह परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य हो, जिसकी गणना आवेदन जमा करने की तिथि के अनुसार की जाएगी। इस योजना के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच तय की गई है। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पात्रता शर्त यह है कि या तो लाभार्थी स्वयं या फिर उनके पति दिल्ली के निवासी होने चाहिए या आवेदन जमा करते समय उस क्षेत्र में 10 साल से अधिक समय से रह रहे हों।
यह कल्याणकारी पहल दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग की योग्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत मिलने वाली मासिक राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जाती है।



















