महाराष्ट्र के विरार पश्चिम क्षेत्र में स्थित नारिंगी गांव से एक बेहद दर्दनाक और दुखद घटना सामने आई है, जहां घरेलू कलह के दौरान ससुर के धक्के से फर्श पर गिरकर 28 वर्षीय बहू की मौत हो गई। यह गंभीर वारदात अपनी 8 महीने की मासूम बच्ची को मायके ले जाने की बात पर पैदा हुए विवाद के बाद हुई। मृतका की पहचान प्राची कल्पेश पाटील (28) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी ससुर की पहचान गणपत सखाराम पाटील (60) के तौर पर की गई है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में कानूनी मामला दर्ज किया है।
मायके जाने और बच्ची को साथ ले जाने पर बढ़ा विवाद
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दुखद वारदात नारिंगी गांव के भगत आळी इलाके में स्थित एकवीरा मंदिर के सामने वाले मकान में गुरुवार सुबह करीब 8:45 बजे घटी। मृतका के 33 वर्षीय भाई विशाल अनंत पाटील अपनी बहन प्राची को मायके ले जाने के इरादे से उनके ससुराल पहुंचे थे। प्राची अपने साथ अपनी 8 महीने की नन्हीं बेटी को भी ले जाना चाहती थी। उस समय बच्ची अपने दादा गणपत सखाराम पाटील के कंधे पर बैठी हुई थी। जब प्राची ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को अपनी गोद में लेने का प्रयास किया, तो आरोपी ससुर ने बच्ची को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर बहू और ससुर के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते उग्र रूप धारण कर लिया।
जोरदार धक्के से फर्श पर गिरी महिला, इलाज के दौरान मौत
बहस और कहासुनी के दौरान आरोपी गणपत पाटील ने गुस्से में आकर प्राची को एक जोरदार धक्का दे दिया। धक्के का प्रभाव इतना तेज था कि प्राची पक्के फर्श पर गिर पड़ीं और उनके सिर के पिछले हिस्से में बेहद गंभीर चोट लग गई। हादसे के तुरंत बाद परिजन और आसपास के लोग उन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि सिर के भीतर गंभीर अंदरूनी चोट लगने की वजह से इलाज के दौरान प्राची ने दम तोड़ दिया। मृतका के भाई विशाल पाटील ने आरोप लगाया है कि गणपत पाटील अक्सर उनकी बहन के साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करते थे, जिससे घर में लंबे समय से विवाद चल रहा था।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, अदालत में होगी पेशी
घटना के बाद मृतका के भाई विशाल अनंत पाटील ने बोलींज पुलिस थाने में आरोपी ससुर के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर बोलींज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) तथा धारा 351(2) के तहत आपराधिक मामला पंजीकृत कर आरोपी गणपत पाटील को हिरासत में ले लिया है। बोलींज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश कावळे ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को वसई सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है। इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।


















