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मेघालय में प्रवासी कामगारों के लिए नए और संशोधित पंजीकरण नियम लागू, सरकार ने उठाये सुरक्षा कदममेघालय
9 सित॰ 2026, 9:00 pm (21 दिन पहले)· 2

मेघालय में प्रवासी कामगारों के लिए नए और संशोधित पंजीकरण नियम लागू, सरकार ने उठाये सुरक्षा कदम

मेघालय सरकार ने प्रवासी कामगारों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संशोधित नियमों और एक नई डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है।

मेघालय के श्रम मंत्री मेथोडियस डखार ने बुधवार को मेघालय आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स (MIRSS) रूल्स, 2020 के संशोधित प्रावधानों को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। शिलोंग के स्टेट गेस्ट हाउस तारा घर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान इस नई व्यवस्था को जनता के सामने पेश किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में काम करने वाले बाहरी मजदूरों के लिए सुरक्षा चक्र को मजबूत करना और किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाना है।

डिजिटल भुगतान और मानक संचालन प्रक्रिया की शुरुआत

इस नए ढांचे के साथ ही सरकार ने जुर्माने की राशि जमा करने के लिए एक ई-पेमेंट गेटवे और एमआईआरएसएस संशोधन अधिनियम तथा नियमों को जमीन पर उतारने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी की भी शुरुआत की है। मंत्री मेथोडियस डखार ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि कामगारों का यह पंजीकरण तंत्र केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे यह सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रशासन के पास राज्य के हर कोने में काम कर रहे मजदूरों का सटीक ब्योरा हो ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी तुरंत मदद की जा सके।

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अधिकारियों और नियोक्ताओं के लिए सख्त निर्देश

सरकार ने साफ किया है कि पंजीकरण की यह प्रक्रिया किसी भी सूरत में मजदूरों या उनके काम देने वाले नियोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब नहीं बननी चाहिए। प्रशासन का लक्ष्य इसे उत्पीड़न का साधन बनने से रोकना है। इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस महकमा, जिला प्रशासन, ठेकेदार, उद्योगपति, ट्रेड यूनियन और नागरिक समाज के समूहों को मिलकर काम करना होगा। श्रम विभाग इस पूरी प्रक्रिया में जागरूकता फैलाने, नियमों का पालन सुगम बनाने और समय-समय पर निरीक्षण अभियान चलाने का काम करेगा।

आपराधिक मामलों और सुरक्षा पर विशेष जोर

संशोधित नियमों के तहत स्थानीय पुलिस और श्रम अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल को और अधिक पुख्ता किया गया है ताकि कामगारों से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी प्रवासी मजदूर के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी, भेदभाव, शारीरिक हिंसा या किसी अन्य प्रकार की गैरकानूनी हरकत का मामला सामने आता है, तो उसकी शिकायत तुरंत दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा उन राज्यों के साथ भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है जहां से ये कामगार मेघालय आते हैं।

आर्थिक योगदान और गोपनीयता का सम्मान

मेघालय की अर्थव्यवस्था में इन कामगारों के योगदान को रेखांकित करते हुए सरकार ने कहा कि निर्माण कार्यों, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, आतिथ्य सत्कार, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में ये मजदूर रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि डेटा संग्रह के दौरान मजदूरों की निजता और गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाए। जानकारी का इस्तेमाल केवल वैध और सार्वजनिक कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए।

सवाल-जवाब

संशोधित नियम का पूरा नाम क्या है?
इस संशोधित नियम का पूरा नाम मेघालय आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स (MIRSS) रूल्स, 2020 है।
इस नए फ्रेमवर्क का शुभारंभ किसने किया?
इस नए फ्रेमवर्क का शुभारंभ मेघालय के श्रम मंत्री मेथोडियस डखार ने किया।
इस कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया था?
यह कार्यक्रम शिलोंग के स्टेट गेस्ट हाउस तारा घर में आयोजित किया गया था।
इस नए संशोधन के तहत क्या नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं?
इसके तहत जुर्माने के भुगतान के लिए एक ई-पेमेंट गेटवे और नियमों को लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गई है।
प्रवासी मजदूरों के लिए किन क्षेत्रों में योगदान का जिक्र किया गया है?
प्रवासी मजदूर निर्माण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, आतिथ्य, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 2

Karan Malhotra@karan-malhotra·21 दिन पहले

एमआईआरएसएस नियमों का यह संशोधन सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के बीच एक अत्यंत आवश्यक संतुलन स्थापित करता है। पुलिस और श्रम विभाग के बीच बेहतर तालमेल तथा ई-पेमेंट गेटवे जैसी डिजिटल व्यवस्था से आपराधिक तत्वों की पहचान में मदद मिलेगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। हालांकि, यह सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस प्रक्रिया से जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनावश्यक उत्पीड़न न बढ़े, जिसके लिए जिला प्रशासन को सख्त निगरानी रखनी होगी।

Ravikash Gupta@ravikash·21 दिन पहले

एमआईआरएसएस ढांचे में डिजिटल ई-पेमेंट गेटवे और मानक संचालन प्रक्रिया का यह एकीकरण पारदर्शी शासन की दिशा में बड़ा कदम है। श्रम और पुलिस विभागों के बीच समन्वय से डेटा प्रबंधन मजबूत होगा, जो बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्रों में नियोक्ताओं के लिए अनुपालन लागत को युक्तिसंगत बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

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