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विदेशों में छिपे भगोड़ों की खैर नहीं, तीन साल में 401 पर कसे शिकंजे से बढ़ी अपराधियों की मुश्किलेंभारत
4 अग॰ 2026, 9:04 pm (4 घंटे पहले)· 0

विदेशों में छिपे भगोड़ों की खैर नहीं, तीन साल में 401 पर कसे शिकंजे से बढ़ी अपराधियों की मुश्किलें

भारत सरकार ने भगोड़े अपराधियों और आर्थिक Offenders पर नकेल कसने के लिए वैश्विक एजेंसियों के साथ तालमेल, सख्त कानूनों और आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया है।

भारतीय न्याय व्यवस्था से बचकर विदेश में शरण लेने वाले अपराधियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार द्वारा अपनाई गई सख्त जीरो टॉलरेंस नीति, आधुनिक तकनीकी उपकरणों और मजबूत कानूनी संशोधनों के परिणामस्वरूप देश छोड़कर भागे अपराधियों पर शिकंजा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। वैश्विक मंचों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल के दम पर देश अब ऐसे फरार आरोपियों को बेनकाब करने में जुटा है। भगोड़ों की इस वैश्विक घेराबंदी के तहत पिछले 3 सालों के भीतर ही INTERPOL के मार्फत 401 खतरनाक भगोड़ों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराए जा चुके हैं।

भारतपोल पोर्टल से देश की एजेंसियों को जोड़ा गया

जांच प्रक्रियाओं में लेटलतीफी को खत्म करने और तेजी लाने के उद्देश्य से भारतपोल पोर्टल की शुरुआत की गई। इस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर की 1,400 से अधिक पुलिस और जांच एजेंसियों को सीधे इंटरपोल के वैश्विक नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम यह सामने आया कि जहां पहले विभिन्न एजेंसियों के बीच गोपनीय सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में हफ्तों का समय बर्बाद हो जाता था, वह अब घटकर मात्र 3 से 10 दिन के बीच सिमट गया है।

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सख्त विधायी सुधार और ट्रायल इन ऐब्सेन्शिया का प्रावधान

कानूनी मोर्चे पर भी सरकार ने बड़े और कड़े बदलाव किए हैं। साल 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA संशोधन अधिनियम और गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसके बाद अमल में लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत भगोड़ों से निपटने के लिए अभूतपूर्व व्यवस्था की गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 355 और 356 के अंतर्गत देश के इतिहास में पहली बार ट्रायल इन ऐब्सेन्शिया का प्रावधान शामिल किया गया। इसके तहत यदि कोई आरोपी देश छोड़कर फरार हो जाता है, तो उसकी गैर-मौजूदगी में भी अदालत में सुनवाई चलाई जा सकती है और उसे विधिवत सजा सुनाई जा सकती है।

हजारों करोड़ की संपत्ति की जब्ती और सफल रिकवरी

वित्तीय और आर्थिक अपराधों पर गहरी चोट करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA का बेहद सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसके ठोस परिणामों के तौर पर वर्ष 2019 से 2026 के दरमियान भगोड़े आर्थिक अपराधियों की कुल 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। केवल इतना ही नहीं, सरकार ने इस समयावधि के भीतर 18,762 करोड़ रुपये की सफल वापसी भी सुनिश्चित की, जिसके जरिए देश का धन लूटकर विदेश भागने वाले लोगों की संपत्तियों को कुर्क करके जनता और बैंकों के बकाए पैसों की भरपाई की जा रही है।

ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए सैटेलाइट से पैनी नजर

अपनी पहचान बदलकर दुनिया के अलग-अलग कोनों में छिपने वाले अपराधियों का सुराग लगाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया जिसे ऑपरेशन त्रिशूल का नाम दिया गया। इस अभियान के तहत आधुनिक सैटेलाइट मैपिंग तकनीकों, डिजिटल फुटप्रिंट विश्लेषण और उन्नत फॉरेंसिक डेटा का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, जिससे विदेश में छिपे इन लोगों की सटीक जियो-लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। इन उन्नत तकनीकी उपायों के बाद अपराधियों का कानून की पकड़ से बच पाना लगभग असंभव होता जा रहा है।

सवाल-जवाब

पिछले 3 वर्षों में INTERPOL के जरिए कितने भगोड़ों पर कार्रवाई हुई है?
पिछले 3 वर्षों में INTERPOL के माध्यम से 401 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं।
भारतपोल पोर्टल क्या है और इसका मुख्य लाभ क्या है?
भारतपोल एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देश की 1,400 से अधिक एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ता है, जिससे सूचना साझा करने का समय घटकर 3 से 10 दिन रह गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किन धाराओं के तहत नया प्रावधान किया गया है?
BNSS की धारा 355 और 356 के तहत भारत में पहली बार ट्रायल इन ऐब्सेन्शिया का कानूनी प्रावधान जोड़ा गया है।
वर्ष 2019 से 2026 के बीच PMLA के तहत कितनी संपत्ति जब्त की गई?
इस अवधि में PMLA के तहत भगोड़े आर्थिक अपराधियों की 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
विदेशी धरती पर छिपे अपराधियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है?
विदेशी धरती पर छिपे भगोड़ों की सटीक जियो-लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जा रहा है।
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