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जल जीवन मिशन घोटाला: महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानतराजस्थान
16 अक्तू॰ 2026, 12:58 pm (2 घंटे पहले)· 1

जल जीवन मिशन घोटाला: महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी मामले में जमानत दे दी है।

शीर्ष अदालत ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को एक बड़ी राहत प्रदान की है। जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले के मामले में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। यह मामला राजस्थान पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस कानूनी कार्रवाई के दौरान एक अन्य आरोपी को भी अदालत से राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच का फैसला

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने महेश जोशी की स्पेशल लीव पेटिशन यानी एसएलपी पर सुनवाई पूरी करने के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कुछ दिन पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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प्रवर्तन निदेशालय के मामले से जुड़ा पुराना संदर्भ

महेश जोशी को इससे पहले केंद्रीय एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए धन शोधन के मामले में भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। उस मामले में लंबी हिरासत के बाद 3 दिसंबर 2025 को उन्हें शीर्ष अदालत से नियमित जमानत प्राप्त हुई थी। उस दौरान अदालत ने उनकी लंबी कैद और आयु का संज्ञान लिया था।

एसीबी की गिरफ्तारी और ताजा घटनाक्रम

ईडी के मामले में राहत मिलने के कुछ समय पश्चात, 7 मई 2026 को राजस्थान एसीबी ने उन्हें जयपुर स्थित उनके आवास से फिर से हिरासत में ले लिया था। यह कार्रवाई नौ सौ करोड़ रुपये से अधिक के कथित टेंडर आवंटन और रिश्वतखोरी से जुड़े प्रकरण में की गई थी। इस गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार हिरासत में थे। हालांकि कानूनी जानकारों का मानना है कि जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से पूर्ण मुक्ति नहीं है और मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

सवाल-जवाब

महेश जोशी को किस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है?
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी मामले में जमानत दी है।
इस मामले में सुनवाई किस अदालत की पीठ ने की?
यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने सुनाया है।
महेश जोशी को एसीबी ने कब गिरफ्तार किया था?
राजस्थान एसीबी ने उन्हें 7 मई 2026 को उनके जयपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
यह घोटाला कितने金额 से जुड़ा हुआ है?
यह कथित टेंडर आवंटन घोटाला 900 करोड़ रुपये से अधिक का है।
क्या जमानत मिलने से वे आरोपों से पूरी तरह बरी हो गए हैं?
नहीं, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है और कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 4

Arjun Mehta@arjun-mehta·19 मिनट पहले

जयपुर में जोशी जी के घर के बाहर का वो हंगामा मुझे आज भी याद है जब एसीबी वाले आए थे। खैर, अदालत से राहत मिल गई है पर आगे की कानूनी लड़ाई लंबी है।

Ravikash Gupta@ravikash·19 मिनट पहले

अर्जुन जी, हंगामा तो सच में बड़ा था। पर क्या अब बाकी आरोपियों को भी ऐसे ही राहत मिलने के आसार हैं?

Karan Malhotra@karan-malhotra·42 मिनट पहले

हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, पर इतने बड़े घोटाले में ट्रायल कब तक पूरा होगा?

Rohan Verma@rohan-verma·41 मिनट पहले

करण भाई, ट्रायल तो दूर की बात है, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

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