खेतों में पानी को लेकर भड़के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, अधिकारी को फोन पर दी चेतावनीउदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस में राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त रुख, 5 आरोपियों की जमानत अर्जियां नामंजूरभुवनेश्वर में युवती से अनाचार का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने के बाद पहुंचा अस्पतालदादी-नानी के दौर से आज तक: शेविंग कट से गले की खराश तक फिटकरी के पारंपरिक फायदे और जरूरी सावधानियांमेटा के म्यूज एआई का नया खुलासा: दोस्तों और परिवार के हर सदस्य की तैयार हो रही है निजी प्रोफाइलशिवाजी पार्क में बिना अनुमति प्रदर्शन पर कॉकरोच जनता पार्टी के 500 कार्यकर्ताओं पर मुंबई पुलिस की कार्रवाईप्रताप नगर में जेप्टो के डार्क स्टोर पर खाद्य सुरक्षा टीम का छापा, 25 किलो एक्सपायर्ड सामान नष्टपंजाब सीमा पर घुसपैठ और नशे की तस्करी को लेकर भारत सख्त, पाकिस्तानी राजनयिक को तलब कर दर्ज कराया कड़ा विरोधपाकिस्तान में बिजली संकट के बीच शादियों में दहेज बना सोलर पैनल, घरों की छतों पर छाया चीनी उपकरणव्हाइट हाउस में 24 साल की बेनी रे हारमनी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ट्रंप की मीडिया टीम में संभालेंगी पद
उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस में राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त रुख, 5 आरोपियों की जमानत अर्जियां नामंजूरराजस्थान
3 अक्तू॰ 2026, 11:03 pm (18 मिनट पहले)· 0

उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस में राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त रुख, 5 आरोपियों की जमानत अर्जियां नामंजूर

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। एनआईए की दलीलों के बाद अदालत ने आरोपियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।

उदयपुर में हुए बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में नामजद पांच आरोपियों की तरफ से पेश की गई नियमित जमानत याचिकाओं को पूरी तरह नामंजूर कर दिया है। जेल में बंद इन आरोपियों ने रिहाई की गुहार लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने पूरे मामले की गंभीरता और जांच एजेंसी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए किसी भी आरोपी को राहत नहीं दी। इस आदेश के बाद सभी पांचों आरोपियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

डिवीजन बेंच के सामने हुई मामले की सुनवाई

जमानत प्रार्थना पत्रों पर विस्तृत सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ के समक्ष संपन्न हुई। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की डिवीजन बेंच ने इस संवेदनशील केस से जुड़ी सभी अर्जियों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष, दोनों की ओर से लंबी कानूनी बहस पेश की गई। अदालत ने केस डायरी के तथ्यों और कानूनी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात पांचों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज करने का आदेश सुनाया।

ये भी पढ़ें

इन पांच आरोपियों को नहीं मिल सकी राहत

अदालत के इस फैसले से जिन पांच आरोपियों को झटका लगा है, उनमें मुस्लिम खान, आशिफ हुसैन और मोहम्मद मोहसिन शामिल हैं। इनके साथ ही मोहसिन खान तथा वसीम अली की तरफ से लगाई गई जमानत याचिकाओं को भी बेंच ने अस्वीकार कर दिया। कन्हैयालाल हत्याकांड के इस मामले में इन कुल पांच आरोपियों ने अलग-अलग आधार बनाकर अपनी रिहाई के लिए याचिकाएं दाखिल की थीं, परंतु उच्च न्यायालय ने किसी भी दलील को स्वीकार करने योग्य नहीं माना और सभी को खारिज कर दिया।

जांच एजेंसी एनआईए की ओर से रखी गई दलीलें

उदयपुर के इस चर्चित हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के पास है। घटना के बाद केस की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी पूरी जांच एनआईए को सौंपी गई थी। हाईकोर्ट में जमानत अर्जियों पर सुनवाई के दौरान एनआईए की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर स्नेहदीप ख्यालिया अदालत में उपस्थित हुए। स्पेशल पीपी स्नेहदीप ख्यालिया ने जांच एजेंसी का पक्ष रखते हुए आरोपियों की भूमिका और उनके खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों का विवरण दिया। दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद खंडपीठ ने आरोपियों की याचिकाओं को खारिज करने का फैसला सुनाया, जिसके चलते केस में आगे की न्यायिक प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी।

सवाल-जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने किस मामले में पांच आरोपियों की जमानत खारिज की?
राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं।
किन पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं?
अदालत ने मुस्लिम खान, आशिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, मोहसिन खान और वसीम अली की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं।
हाईकोर्ट की किस बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की?
मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
इस मामले की जांच कौन सी एजेंसी कर रही है?
इस हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए कर रही है।
हाईकोर्ट में एनआईए की तरफ से किसने पैरवी की?
एनआईए की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर स्नेहदीप ख्यालिया ने अदालत में पैरवी की।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR
Chamar no WhatsApp