रायपुर के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने आधार कार्ड दस्तावेजों में नाम, आयु, पता या अन्य किसी भी प्रकार के बदलाव को बेहद सरल बना दिया है। अब आम नागरिकों को अपने व्यक्तिगत विवरण अपडेट कराने के लिए आधार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने या राजपत्र में छपवाने के सिलसिले में राजनंदगांव की यात्रा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
सेवा सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन हुई पूरी प्रक्रिया
राज्य प्रशासन ने पहली बार आधार संशोधन से जुड़ी सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को ‘सेवा सेतु’ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल और ऑनलाइन कर दिया है। इस नई व्यवस्था के आ जाने से प्रदेश के आम लोग अब अपने घर पर बैठकर ही नाम दुरुस्त कराने और अन्य कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पहले इस तरह के कार्यों के लिए लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
भारी खर्च और दलालों से मिलेगी मुक्ति
पूर्व समय में सरनेम या नाम में बड़े बदलाव के लिए राजपत्र में प्रकाशन करवाना जरूरी था, जिसके कारण नागरिकों को मानसिक तनाव के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता था। सरकारी शुल्क के अतिरिक्त लोगों को बिचौलियों और दलालों के चक्कर में पड़कर 10 से 12 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। इस जनसमस्या को जड़ से खत्म करने के वास्ते ही प्रशासन ने फीस और प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और तय कर दिया है।
अब नए नियमों के दायरे में आने वाले आवेदकों को ‘सेवा सेतु’ पोर्टल के जरिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना आवेदन ऑनलाइन दर्ज कराना होगा। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के माध्यम से ₹430 का चालान शुल्क भी भरना अनिवार्य किया गया है।
ट्रैकिंग और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद हर नागरिक को एक विशिष्ट यूनिक ARN (एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर) प्रदान किया जाएगा। इस नंबर की सहायता से आवेदक घर बैठे ही अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकने में सक्षम होंगे। पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की शुरुआती जांच सबसे पहले स्थानीय तहसीलदार द्वारा की जाएगी, जिसके बाद फाइल को आगे की पुष्टि के लिए एसडीएम (SDM) के पास भेजा जाएगा।
एसडीएम कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद दस्तावेज शासकीय मुद्रणालय में राजपत्र प्रकाशन के वास्ते अग्रसारित किए जाएंगे। राजपत्र में सूचना छप जाने के बाद उसकी डिजिटल प्रति भी सीधे पोर्टल से ही आवेदक को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी।
समय-सीमा और जरूरी दस्तावेज
प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय कर दी है जिसके निर्देश जारी हो चुके हैं। आधार संशोधन से जुड़े प्रत्येक आवेदन का निपटारा अब हर हाल में 29 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय नागरिकों को स्थानीय समाचार पत्रों में नाम परिवर्तन की छपी सूचना, दो गवाहों के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज, पचास रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र और अपनी पहचान से जुड़े तमाम जरूरी कागजात पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इस कदम से छत्तीसगढ़ के लाखों नागरिकों का बहुमूल्य समय और पैसा दोनों ही बचने की उम्मीद है।



















