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नकली पनीर बेचा तो अब सीधे जेल, महाराष्ट्र सरकार ने कसा शिकंजाखानपान
5 अग॰ 2026, 8:58 am (5 घंटे पहले)· 0

नकली पनीर बेचा तो अब सीधे जेल, महाराष्ट्र सरकार ने कसा शिकंजा

महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग यानी कृत्रिम पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी है, नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

महाराष्ट्र में अब गली-मोहल्ले की दुकानों से लेकर थोक बाजार तक कहीं भी नकली या एनालॉग पनीर नहीं बिक सकेगा। राज्य सरकार ने आम लोगों की सेहत का हवाला देते हुए एनालॉग यानी कृत्रिम पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण, हर स्तर पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अफसरों का कहना है कि यह सख्ती इसलिए जरूरी थी क्योंकि सस्ता और तेल से बना नकली पनीर चुपचाप असली डेयरी पनीर की जगह ले रहा था। इस फैसले के साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने एनालॉग पनीर पर पूरी तरह पाबंदी लगाई है।

30 जुलाई को जारी हुआ आदेश

राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने 30 जुलाई को एक आदेश जारी किया, जिसमें एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ थोक और खुदरा बिक्री और बिक्री के लिए पेश करने तक पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई। यानी अब न तो कोई फैक्ट्री एनालॉग पनीर बना सकेगी, न कोई गोदाम उसे स्टोर कर सकेगा और न ही कोई दुकानदार उसे थोड़ी मात्रा में या भारी मात्रा में कहीं भी बेच सकेगा।

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असली बताकर बेचा तो मानी जाएगी धोखाधड़ी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने साफ कर दिया है कि अगर कोई दुकानदार या कंपनी एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर के नाम पर बेचती पकड़ी गई, तो इसे ग्राहकों को गुमराह करने और अनुचित व्यापार गतिविधि के तौर पर देखा जाएगा। ऐसा करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अपराध माना जाएगा और दुकान चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

6 महीने की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना

नियम तोड़ने पर सजा भी साफ-साफ तय कर दी गई है। अपराध कितना गंभीर है, इसके आधार पर दोषी को 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मामला यहीं नहीं थमता, अगर किसी असुरक्षित खाद्य पदार्थ को खाने से किसी की जान चली जाती है, तो जिम्मेदार पाए गए लोगों को उम्रकैद तक हो सकती है, साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा, जो खाद्य सुरक्षा कानून की सबसे कड़ी सजाओं में गिना जाता है।

पिछले साल विधानसभा में भी गूंजा था मामला

यह पहली बार नहीं है जब एनालॉग पनीर पर सवाल उठे हों। पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा में भी विधायकों ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया था और सरकार से इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की मांग की थी, उनकी दलील थी कि लोगों को डेयरी पनीर के दाम पर तेल से बना उत्पाद थमाया जा रहा है। सरकार का यह ताजा फैसला उसी मांग की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस बैन से बाजार में असली पनीर की जगह एनालॉग पनीर बेचे जाने पर रोक लगेगी और लोगों को सुरक्षित खाद्य उत्पाद मिल सकेंगे।

असली पनीर और एनालॉग पनीर में क्या फर्क है

असली पनीर दूध से बनता है और प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है, यही वजह है कि यह भारतीय रसोई में एक जरूरी चीज बना हुआ है। वहीं एनालॉग पनीर दरअसल तेल का एक गोला भर होता है, जिसे वेजिटेबल ऑयल जैसी चीजों से तैयार किया जाता है और इसमें दूध या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होता। यही वजह है कि कई दुकानदार सस्ता एनालॉग पनीर असली पनीर के नाम पर ग्राहकों को थमा देते थे, जिससे देखने भर से फर्क न पहचान पाने वाले लोगों की सेहत और जेब दोनों पर असर पड़ता था।

सवाल-जवाब

महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग पनीर पर बैन कब लगाया?
30 जुलाई को खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के आदेश से यह बैन तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया।
एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला महाराष्ट्र कौन सा राज्य है?
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।
एनालॉग पनीर बेचते पकड़े जाने पर क्या सजा हो सकती है?
अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
अगर एनालॉग पनीर खाने से किसी की मौत हो जाए तो क्या होगा?
ऐसे मामले में दोषियों को उम्रकैद और कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
असली पनीर और एनालॉग पनीर में क्या फर्क है?
असली पनीर दूध से बनता है और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जबकि एनालॉग पनीर वेजिटेबल ऑयल से बना तेल का गोला होता है जिसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं होता।
यह बैन किस कानून के तहत लगाया गया है?
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
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